पटना: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने नेपाली नगर के राजीव नगर में 400 एकड़ में बने मकान को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के बेंच संदीप कुमार के द्वारा यह फैसला गुरुवार को सुनाया गया है. तोड़े गए मकानों के एवज में उचित मुआवजा की मांग हेतु आवाज उठाई गई थी, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने आज अपनी मुहर लगा दी. पटना हाई कोर्ट ने अपने इस फैसले से अंचलाधिकरी, पटना सदर के अतिक्रमण वाद सं0-70/2021-22 दिनांक 25.04.2022 को भी गलत ठहराया है. वहीं, इस फैसले के बाद राजीव नगर के इलाके के मनसा पुराण हनुमान मंदिर में आज भंडारे का आयोजन किया गया है. लोग जश्न भी मना रहे हैं.
पटना हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
पटना हाई कोर्ट ने नेपाली नगर में अपने फैसले में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को रद्द कर दिया है. 2018 से पहले जिनके मकान बने थे उसकी जमीन का सेटलमेंट किया जाए. साथ ही जिसके मकान तोड़े गए हैं पांच लाख का मुआवजा भी सरकार को देने का निर्देश दिया है. इस फैसले के बाद नेपाली नगर क्षेत्र में खुशी जाहिर करते हुए लोग एक-दूसरे को गुलाल रहे थे. खूब जश्न मना रहे थे. लोग ढोल नगाड़े पर झूमते नाचते दिख रहे थे. इस फैसले पर स्थानीय लोगों ने कहा कि यह जीत पटना हाई कोर्ट के द्वारा हुई है. हम यह पूरा श्रेय पटना हाईकोर्ट को देते हैं. पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के बेंच संदीप कुमार के द्वारा यह फैसला सुनाने के बाद इस इलाके में खुशी का माहौल है.
दीघा विधायक डॉ. संजीव चौरसिया ने जताई खुशी
इस फैसले पर दीघा विधायक डॉ. संजीव चौरसिया ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा नेपाली नगर-राजीवनगर क्षेत्र के के मामले पर सुनाए गए फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि पटना उच्च न्यायालय ने अपने इस फैसले से नेपाली नगर-राजीवनगर के पीड़ित परिवारों को बड़ी राहत दी है. इस फैसले से वहां के निवासियों को काफी राहत मिली है. यह उनकी जीत हुई इसके लिए पटना उच्च न्यायालय का बहुत-बहुत आभार. वहीं, राजीव नगर के इलाके में मनसा पुराण हनुमान मंदिर में आज भंडारे का आयोजन किया गया.
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