पटना: मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से 22 महीना पहले 16 फरवरी 2021 को एक बच्ची का अपहरण हो गया था. पुलिस आज तक सुराग नहीं लगा पाई. अब इस मामले में पटना हाई कोर्ट ने केस को सीबीआई को सौंपने का आदेश दे दिया है. बीते सोमवार को पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) के न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की. इसके बाद केस को सीबीआई को सौंपने के लिए मुजफ्फरपुर के एसएसपी को यह आदेश दिया. एसएसपी को इस मामले में से जुड़े सारे रिकॉर्ड को सीबीआई को देने के लिए भी कहा है. 


पूजा पंडाल से गायब हुई थी बच्ची


यह पूरा मामला मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र का है. 16 फरवरी 2021 की शाम को सरस्वती पूजा पंडाल से पांच साल की बच्ची गायब हो गई थी. इसके बाद उसकी काफी खोजबीन की गई थी. 24 घंटे के बाद भी जब बच्ची का कहीं पता नहीं चला तो उसके पिता ने ब्रह्मपुरा थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने 58 /21 कांड संख्या दर्ज कर छानबीन की थी लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं.


पिता ने लिया पटना हाई कोर्ट का सहारा


बताया गया कि मुजफ्फरपुर की पुलिस न तो बच्ची को ढूंढ पाई और ना ही कोई सुराग लगा पाई. इस मामले में बच्ची के पिता का यह आरोप था कि पुलिस को सुराग बताने के बाद भी उस पर काम नहीं किया. इसके बाद बच्ची के पिता ने पटना हाई कोर्ट का सहारा लिया. पटना उच्च न्यायालय में कांड संख्या 936/21 दर्ज कर सुनवाई चली. सोमवार को न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ में यह आदेश दिया गया कि पूरा मामला सीबीआई को सौंपा जाए.


यह भी पढ़ें- दीपा मांझी ने रोहिणी से कहा- बहन अब कोई कमेंट नहीं करुंगी, यूजर्स बोले- ननद-भौजाई वाला रिश्ता बना रहे