पटना हाई कोर्ट ने लगाई राज्य सरकार को फटकार, कहा- क्यों ने मानें कि शराब के अवैध व्यापार में पुलिस की मिलीभगत?
कोर्ट ने उत्पाद आयुक्त सह आईजी, उत्पाद अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों से जवाब तलब किया है. ये भी बताने को कहा कि अब तक कितने माफिया को पकड़ा गया है.
Patna High Court News: बिहार में शराबबंदी के बाद इसका अवैध धंधा जारी है. ऐसे में हर दिन बड़ी मात्रा में विभिन्न माध्यमों से लगातार शराब की बरामदगी पर बुधवार को पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने कड़ी टिप्पणी की. जस्टिस संदीप कुमार ने गंगाराम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की उत्पाद आयुक्त सह आईजी से जवाब तलब किया है. वहीं कोर्ट ने सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुते कहा कि कोर्ट यह क्यों नहीं मानें कि शराब के अवैध व्यापार का नेटवर्क चलाने वाले माफिया का पुलिस के साथ सांठगांठ है? पटना हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी ने पुलिस की चुनौती बढ़ा दी है.
कोर्ट ने कहा- बताएं कितने माफिया को पकड़ा गया
कोर्ट ने उत्पाद आयुक्त सह आईजी, उत्पाद अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने ये भी बताने को कहा कि अब तक राज्य में शराबबंदी में कितने आपूर्तिकर्ता या माफिया को पकड़ा गया और क्या कार्रवाई की गई है. हाई कोर्ट ने कहा कि करीब एक साल पुराने मामले में आरोपी अग्रिम जमानत मांग रहा है. कोर्ट ने कहा कि पुलिस इसे नहीं पकड़ पाई है तो उन माफिया को न जाने कितने साल से नहीं पकड़ पा रही होगी जिनके व्यापारिक नेटवर्क के जरिए शराब का अवैध व्यापार होता है.
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अब एक हफ्ते बाद होगी इस मामले की सुनवाई
अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए एपीपी झारखंडी उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि पुलिस सेशल टास्क फोर्स गठित कर शराबबंदी को तोड़ने वालों पर लगाम लगा रही है. अब इस मामले की अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी.