पटना HC ने तब्लीगी जमात के 18 विदेशी नागरिकों को लेकर सुनाया ये अहम फैसला
कोर्ट ने अपने 68 पन्नों के फैसले में विदेशी नागरिक कानून की विस्तार से व्याख्या करते हुए कहा कि इन विदेशी नागरिकों के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है.
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पटना: पटना हाईकोर्ट में तब्लीगी जमात के 18 विदेशी नागरिकों को लेकर आज सुनवाई हुई . इस सुनवाई के बाद उन 18 विदेशी नागरिकों पर चल रहे आपराधिक मुकदमे को रद्द कर दिया गया है साथ हीं कोर्ट ने इन जमातियों को उनके संबंधित देशों में भेजने का निर्देश भी दिया है. न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने मो. एनामुल हुसैन, मो. रियाजुद्दीन तथा अन्य की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका को निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया.
कोर्ट ने अपने 68 पन्नों के फैसले में विदेशी नागरिक कानून की विस्तार से व्याख्या करते हुए कहा कि इन विदेशी नागरिकों के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता पी के शाही व अधिवक्ता आलोक रंजन थे जबकि भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसीटर जनरल डॉ के एन सिंह ने भी इस बहस में भाग लिया.
बिहार सरकार का पक्ष अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने रखा. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करने के साथ ही आपराधिक कार्यवाही को भी समाप्त कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अगर ये विदेशी किसी दूसरे मामले में वांछित नहीं हैं तो तुरंत इनको अपने देश भेजने का प्रबंध किया जाए. जिन 18 लोगों को राहत मिली है उनमें बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया के नागरिक शामिल हैं.
इस केस केो संबंध में बताते चलें की नरपतगंज थाना कांड संख्या 158/20 और अररिया थाना कांड संख्या 297/20 के तहत पुलिस ने इन जमातियों के खिलाफ विदेशी नागरिकता कानून की धारा 14और 14(सी)का मामला दर्ज किया था. पुलिस ने चार्जशीट दायर किया था. जिसके बाद निचली अदालत ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा चलाने का आदेश दिया था.
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