Kanhaiya Prasad Bail: बालू के अवैध कारोबार मामले में गिरफ्तार राधा चरण सेठ (Radha Charan Seth) के बेटे कन्हैया प्रसाद (Kanhaiya Prasad) बेल पर रिहा होंगे. पटना हाईकोर्ट ने उन्हें सोमवार (06 मई) को नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. उनके पिता राधा चरण सेठ इसी मामले में अभी भी जेल में हैं. बेटे कन्हैया कुमार पिता के साथ कारोबार में हिस्सेदार हैं. इस कारण उन पर भी मामला दर्ज हुआ था.


बालू के अवैध कारोबार मामले में गए थे जेल


कन्हैया प्रसाद बीते 9 महीने से बालू के अवैध कारोबार करने के मामले में जेल में बंद हैं. जांच एजेंसी ईडी ने जांच के बाद इस मामले में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया था, जिसमें कुल 56 गवाह हैं. इनकी गवाही में काफी समय लग सकता है. वहीं, जेल में जाने के कुछ महिने बाद ही कन्हैया प्रसाद ने पटना हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दी थी, जमानत याचिका पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर अंशुमान ने उन्हें नियमित जमानत दे दी है.


बता दें कि ईडी ने जेडीयू के विधान पार्षद और कन्हैया प्रसाद के पिता राधा चरण सेठ पर बालू के अवैध कारोबारी आदित्य मल्टी कॉम प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के साथ कारोबार करने का आरोप है, जिसमें कन्हैया प्रसाद की भी हिस्सेदारी है. प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में कन्हैया प्रसाद, इनके पिता और भाई पर भी मामला दर्ज किया था. पटना में दो दिनों तक लगातार पूछताछ की थी. पूछताछ में जवाब सही और संतोषप्रद नहीं मिलने पर इन्हें जेल भेजा गया था. बता दें कि राधाचरण सेठ के ठिकानों से ईडी ने तकरीबन 26 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की थी.


बेल के बाद नियम का करना होगा पालन 


नियम के मुताबिक नियमित जमानत मिलने के बाद कन्हैया प्रसाद को समय-समय पर कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा. दरअसल नियमित जमानत मिलने के बाद आरोपी को कोर्ट में बांड देना होता है कि वो समय-समय पर कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा. ऐसा नहीं करने से कोर्ट आरोपी की जमानत खत्म करके दोबारा गिरफ्तारी वारंट जारी कर देता है.


ये भी पढ़ेंः Bihar News: नीतीश कुमार, राबड़ी देवी समेत विप के 11 नए सदस्यों का शपथ ग्रहण आज, देवेश चंद्र ठाकुर दिलाएंगे OATH