पटनाः राजधानी पटना के गाय घाट स्थित उत्तर रक्षा गृह (After Care Home) की घटना को लेकर हाईकोर्ट स्वत: संज्ञान ले चुका है. अब इस मामले में महिला संगठन भी सामने आ गया है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा समृद्धि (Seema Samridhi) पटना पहुंचीं. प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाज कल्याण विभाग पर गंभीर आरोप लगाया. सीमा ने कहा कि बिना पीड़िता का बयान जाने बिना विभाग की ओर से क्लीन चिट दे देना कानून के खिलाफ है.


सीमा समृद्धि ने आगे कहा कि समाज कल्याण विभाग ने अनदेखी कर कानून का उल्लंघन किया है. कोई भी महिला अगर आरोप लगा रही है तो उस आरोप के आधार पर ही त्वरित कार्रवाई कर मामला दर्ज किया जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ है. महिला विकास मंच जो मांग कर रही है उसकी मांग पूरी नहीं होती है तो इस मामले को हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे.


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वहीं, पटना में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक वीणा मानवी भी थीं. वीणा मानवी ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश के रिमांड होम में रहने वाली लड़कियां मिसिंग हैं. उन्होंने संदेह के आधार पर बताया कि जब वो गायघाट महिला सुधार गृह जाती थीं तो वहां की लड़कियों को रखने का जो तरीका था वो संदेहास्पद था. उन्होंने आरोप लगाने वाली पीड़ित महिला का मामला दर्ज कर एसआईटी से जांच की मांग की है. साथ ही तत्काल वंदना गुप्ता को महिला सुधार गृह से हटाया जाए.


वीणा मानवी ने यह भी कहा कि उन्हें समाज कल्याण विभाग से बार-बार कॉल आ रहा है. कल पीड़ित महिला को समाज कल्याण विभाग में लाने की निर्देश दिया गया है. हम लोग उसे लेकर भी जाएंगे. महिला विकास मंच ने यह मांग की है कि जो भी बातें समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ हो उसका वीडियो बने जिससे पारदर्शिता बनी रहे.


थाने में दर्ज नहीं हुआ था केस


बता दें कि गाय घाट स्थित महिला सुधार गृह में रह रही उत्तर प्रदेश की एक महिला ने सुधार गृह के अधीक्षक वंदना गुप्ता पर यौन शोषण करवाने और प्रताड़ित करने का संगीन आरोप लगाया था. महिला विकास मंच के माध्यम से महिला थाने में भी गुहार लगाई थी. जांच के बाद समाज कल्याण विभाग के निदेशक ने क्लीन चिट देते हुए महिला के आरोपों को निराधार बताया था. थाने में केस भी दर्ज नहीं कराया गया था.


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