Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी के केस में पटना हाई कोर्ट से राहत, जानिए आज अदालत में क्या हुआ
Rahul Gandhi News: 25 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होकर बयान दर्ज कराना था. मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी का मामला है. अगली सुनवाई 16 मई को होगी.
पटना: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) से राहत मिली है. राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर आज सोमवार (24 अप्रैल) को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. निचली अदालत ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को सशरीर उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने के लिए कहा था. याचिका में पटना के एमपी-एमएलए (MP- MLA) कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है. कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए अगली सुनवाई की तारीख दी है. अब 15 मई को सुनवाई होगी.
सोमवार को जस्टिस संदीप कुमार की कोर्ट में यह सुनवाई हुई. बीजेपी नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के वकील एसडी संजय ने कहा कि मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 25 अप्रैल को निचली अदालत में बुलाया गया था. उनके वकील ने कहा था कि वह 25 को उपस्थित कराएंगे. इसके बाद उनकी ओर से पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि सूरत कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को इसी मामले में सजा हो गई है. जब राहुल गांधी को इसी अपराध के लिए सजा मिल गई है तो यहां पटना के कोर्ट में ट्रायल नहीं चलना चाहिए. आज कोर्ट ने सुनवाई की. आज इसी पर हुई बहस के बाद कोर्ट ने फिर से समय दिया है. 15 मई को अब सुनवाई होगी.
राहुल गांधी के वकील ने क्या कहा?
इस मामले में राहुल गांधी के वकील ने कहा कि हमने अपना पक्ष रखा है. इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का भी हवाला दिया है. कोर्ट की ओर से सुनवाई के लिए फिर से तारीख दी गई है. हमें अब कुछ नहीं करना है. अब जो करना है वह तो उन्हें (सुशील मोदी की ओर से) करना है. कोर्ट में लंबी बहस हुई है. सारी बात कह दी है मैंने कि यहां अब केस नहीं चलना चाहिए.
क्या है मामला?
2019 में कर्नाटक में राहुल गांधी ने एक सभा के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था. इसी से जुड़ा ये मामला है. इसी टिप्पणी को आधार बनाते हुए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर मानहानि का केस दर्ज कराया था. उन्होंने कहा था राहुल गांधी ने पिछड़े समाज के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर उन्हें अपमानित किया है. इस मामले में राहुल गांधी को 2019 में पटना की कोर्ट में पेश होकर जमानत लेनी पड़ी थी.
यह भी पढ़ें- Mitti Mein Mila Denge: नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को कहा- 'बुद्धि नहीं है', उपेंद्र कुशवाहा बोले- शुरू कौन किया था?