Rahul Gandhi News: 'अगर भूल से भी...', राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर क्या बोलीं रोहिणी आचार्य?
Rahul Gandhi Disqualified: सूरत की कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी माना है. शुक्रवार को राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई. इसको लेकर अब बयानबाजी शुरू हो गई है.
पटना: आपराधिक मानहानि मामले को लेकर सूरत की कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दोषी माना और इसके बाद उनकी केरल के वायनाड से संसद की सदस्यता चली गई. लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर शुक्रवार (24 मार्च) को इसकी जानकारी दी. अब इस मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की बेटी रोहिणी आचार्य ने बयान दिया है. शुक्रवार को ट्वीट कर रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने बीजेपी (BJP) पर भी हमला बोला है.
रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर लिखा- "भाजपा का चाल चरित्र पापा सब समझते थे. इसलिए तो 2013 में इन्होंने इस अध्यादेश का विरोध किया था. उन्हें पहले से ही अनुभूति थी. अगर भूल से भी भाजपा सत्ता में आ गई तो, इसी अध्यादेश के बल पर देश के लोकतंत्र को कुचला करेगी और आज वही हुआ. राहुल गांधी जी नासमझी के शिकार हो गए और जाने-अनजाने में ही ऐसी गलती कर बैठें जिसकी सजा आज देश के विपक्षी पार्टी के नेताओं को झूठे केस-मुकदमों की जाल में उलझ कर अपनी सदस्यता गंवानी पड़ रही है."
'अहंकार तो रावण का भी ना रहा'
रोहिणी आचार्य ने कई और ट्वीट किए. उन्होंने आगे लिखा- "अहंकार तो रावण का भी ना रहा, तो फिर आप किस खेत की मूली हैं गोधरा के नरभक्षी जी. याद रखिए जिस दिन आपके पाप का घड़ा फूटेगा उस दिन खुद आपके पार्टी के लोग ही आप से पल्ला झाड़ लेंगे. रही बात आपके पूंजीपति आकाओं की वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें. देश का लूटा हुआ पाई-पाई का हिसाब लिया जाएगा. समय बदलते देर नहीं लगती. कौन जानता था? जिस प्रभु श्री राम को, अयोध्या का सिंहासन मिलने वाला था. वो वनवासी का रूप धर कर वन को गमन करेंगे."
वहीं दूसरी ओर आरजेडी ने भी हमला बोला है. आरजेडी ने ट्वीट कर लिखा- "निर्लज्जता और तानाशाही का घालमेल अपने चरम पर!" इस पर रोहिणी ने लिखा- "ये लम्हा इम्तिहान की घड़ी है देश के लोकतंत्र जो खतरे में पड़ी है."
बता दें कि सूरत की एक अदालत ने "मोदी उपनाम" संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने, हालांकि गांधी को जमानत दे दी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी.
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