Rapist Sentenced To 20 Years: बिहार के व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट लक्ष्मीकांत मिश्रा ने शुक्रवार को रेप के एक दोषी को सजा सुनाई है. बारूण थाना कांड संख्या-171/23, जी आर 42/23 में सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए इस कांड के एकमात्र अभियुक्त को 20 साल कारावास की सजा मिली है, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने राहत की सांस ली है. 


बीस साल की सजा और तीस हजार रुपए जुर्माना


इस बात कि जानकारी देते हुए न्यायालय के स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि कांड के कारा अभियुक्त बारुण थाना क्षेत्र के धनौती गांव निवासी विपिन कुमार को भादंवि धारा-363 में पांच साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है. वहीं भादंवि धारा 366 में सात साल की सजा और बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है, जबकि भादंवि धारा -376(3) तथा 4(2 ) पोक्सो एक्ट में में बीस साल की सजा और तीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.


अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी 24 अप्रैल 2023 को सूचक पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि पत्नी के अनुपस्थित में अभियुक्त हमारी नाबालिग लड़की को भगाकर ले गया. काफी खोजबीन के बाद जब अभियुक्त के करतूत का पता चला तो थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. दो साल बाद पीड़ित नाबालिग को इस मामले में न्याय मिला है. 


मेडिकल जांच और 164 के बयान से घटना की पुष्टि


स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने आगे बताया कि घटना के कुछ दिन बाद लड़की बरामद की गई थी. मेडिकल जांच और 164 के बयान से घटना की पुष्टि हुई थी. तब से अभियुक्त जेल में बंद है. अभियुक्त को 12 फरवरी 2025 को विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया गया था. पोक्सो एक्ट के नियमानुसार जुर्माना राशि पीड़िता को कोर्ट के जरिए दिलाई जाएगी. 


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