RBI Law: बैंक करे गलती तो तुरंत करें शिकायत, RBI के क्षेत्रीय निदेशक ने सब कुछ बताया, पढ़ें काम की खबर
Bihar News: अक्सर ऐसा होता है कि बैंक से हमें छोटे नोट नहीं मिलते हैं. कभी किसी एटीएम पर कई महीनों तक कैश अवेलेबल नहीं होते तो ऐसी स्थिति में आप ये काम कर सकते हैं.
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पटना: बैंकों के लिए आरबीआई (RBI) की ओर से बीच-बीच में कई नियम जारी किए जाते हैं. नियम तो यह भी है कि लोग बैंकों की मनमानी या गलती पर शिकायत भी कर सकते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में वे कई बार ऐसा नहीं कर पाते हैं. कभी नोटों को लेकर समस्या होती है तो कभी सिक्कों को लेकर या फिर कभी किसी और तरह की दिक्कत होती है. जागरूकता की दृष्टि से आरबीआई के क्षेत्रिय निदेशक संजीव दयाल ने हाल ही में कई जानकारी दी है.
संजीव दयाल दैनिक भास्कर से बातचीत कर रहे थे. 2000 से लेकर 10, 20, 50 और 100 जैसे नोटों की कम उपलब्धि की वजह से लोगों को होने वाली परेशानियों को लेकर सवाल पर संजीव दयाल ने कहा कि बैंक या ब्रांच से इस तरह की दिक्कत आती है इसकी शिकायत अवश्य करें. उन पर कार्रवाई होगी. रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सिक्कों को लेने से बैंक या उनकी शाखाएं इनकार नहीं कर सकती हैं.
10 घंटे से अधिक समय तक कैश आउट रहने पर बैंक को जुर्माना
क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि जिस एटीएम पर एक महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक नोट आउट यानी कैश आउट रहता है तब उस बैंक पर जुर्माना लगाया जाता है. बिहार में बैंक के अन्य ब्रांच खोले जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तक 5000 की जनसंख्या वाले गांव में ही बैंकिंग की सुविधा दी गई है. जैसे की सभी को जानकारी है कि बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट और कॉमन सर्विस सेंटर आज तकरीबन हर टोली मोहल्ले में खुला हुआ है.
संदिग्ध संदेश कॉल आदि इस तरह के धोखेबाजी से बचें
सवाल रहा कि ग्राहकों के पैसे बैंक में कैसे सुरक्षित रह सकते जिससे कि वो धोखा से बचें, इस पर उन्होंने कहा कि पैसे उस बैंक या वित्तीय संस्था में जमा करना सुरक्षित रहेगा जो आरबीआई से प्रूफ है. उन्होंने बताया कि आरबीआई बैंक दिवालिया होने की स्थिति में भी ग्राहकों की पांच लाख की प्रिंसिपल राशि और इंटरेस्ट सुरक्षित रखेगा. धोखेबाजी से बचने के लिए उनका कहना है कि डिजिटल लेनदेन सरल है, लेकिन संदिग्ध संदेश कॉल आदि से बचें और सतर्क रहें. सार्वजनिक स्थल के वाईफाई का उपयोग कर डिजिटल लेनदेन से लोगों को बचना चाहिए.
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