Bihar News: RJD नेता सुभाष यादव को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका, नहीं लड़ सकेंगे झारखंड की कोडरमा सीट से चुनाव
Patna High Court: आरजेडी नेता और बालू के अवैध खनन मामले में जेल में बंद सुभाष यादव को नामांकन की परमिशन देने के आदेश को कोर्ट ने वापस ले लिया है. सुभाष यादव अब झारखंड विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.
Patna High Court Decision: झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में बालू कारोबारी सुभाष यादव के चुनाव लड़ने की उम्मीद पर पानी फिर गया है. यानी वो झारखंड की कोडरमा सीट से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. ये फैसला पटना हाईकोर्ट ने सुनाया है. हाईकोर्ट ने कोडरमा से नामांकन करने वाली उनकी याचिका को आज (25 अक्टूबर) के दिन खारिज कर दी है. दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बालू के अवैध खनन मामले में जेल में बंद सुभाष यादव को नामांकन की परमिशन देने के आदेश को हाईकोर्ट ने वापस ले लिया है.
राज्य सरकार ने फैसला बदलने का किया था अनुरोध
इस मामले को अब मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया है. मुख्य न्यायाधीश किसी दूसरे बेंच में इस मामले को भेजेंगे. उसके बाद सुनवाई होगी. इस मामले में कोर्ट ने सुभाष यादव को पहले नामांकन करने का आदेश दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार इसके विरोध में कोर्ट में गई. कोर्ट में सरकार ने कहा कि जब इस मामले में ईडी को प्रतिवादी नहीं बनाया गया तो फिर यह आदेश किस तरह का है. इस फैसले का प्रदेश सरकार ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आदेश बदलने का अनुरोध किया था.
सुनवाई के दौरान ईडी और राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता सुभाष यादव ईडी मामले में गिरफ्तार है और उसने ईडी को पक्षकार बनाए बिना ही नामांकन दाखिल करने का आदेश कोर्ट से ले लिया है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपने पहले के आदेश को वापस लेते हुए आवेदक को ईडी को पक्षकार बनाने का आदेश दिया है. दरअसल ईडी ने ही सुभाष यादव की गिरफ्तारी की थी. ऐसे में नामांकन करने के लिए ईडी को भी परमिशन के लिए कोर्ट के जरिए प्रतिवादी बनाना था. यहीं वजह कि बाद कोर्ट ने अपना आदेश वापस ले लिया.
सुभाष ने कोर्ट से नामांकन दाखिल की मांगी थी इजाजत
बता दें कि सुभाष यादव कोडरमा सीट से आरजेडी के घोषित उम्मीदवार थे. चुनाव लड़ने के लिए जेल में बंद सुभाष यादव ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नामांकन दाखिल करने की इजाजत मांगी थी. सुभाष यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने बीते 22 अक्टूबर को पुलिस को आदेश दिया था कि वह सुभाष यादव को नामांकन दाखिल करने के लिए कोडरमा के रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष पेश करे और कहा कि याचिकाकर्ता अपने खर्च पर पटना के बेउर जेल से कोडरमा नामांकन के लिए जाएंगे, लेकिन राज्य सरकार के हस्ताक्षेप के बाद कोर्ट के लिए गए निर्णय से ना केवल सुभाष यादव बल्कि आरजेडी को भी झटका लगा है, क्योंकि सुभाष यादव कोडरमा सीट से आरजेडी के दमदार उम्मीदवार माने जाते हैं और उनके नाम की घोषणा भी हो चुकी थी.
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