'वन नेशन वन इलेक्शन' पर क्या है RJD का स्टैंड? CM नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को दी चेतावनी
One Nation, One Election: वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी विपक्ष मुक्त देश बनाना चाहते हैं. ये विधेयक क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की साजिश है.
One Nation One Election: 'वन नेशन वन इलेक्शन' को लेकर सदन में पेश हो रहे विधेयक पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की प्रतिक्रिया आई है. मंगलवार (17 दिसंबर) को एबीपी न्यूज़ से उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार (NDA Government) बैसाखी पर है और डिप्रेशन में है. ये विधेयक क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की साजिश है. पीएम मोदी (PM Modi) विपक्ष मुक्त देश बनाना चाहते हैं.
आरजेडी नेता ने कहा कि केंद्र सरकार लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है. नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू बीजेपी की चाल, चरित्र और चेहरा जानते हैं. इन लोगों को साथ रखने के लिए बीजेपी कई तरह का डर दिखाती है.
आगे मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ जो हुआ वह नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए चेतावनी है. उन्होंने कहा कि हर क्षेत्रीय दल और कांग्रेस को 'वन नेशन वन इलेक्शन' का विरोध करना चाहिए. बीजेपी को इस तरह का निर्णय लेने से पहले सभी दलों की सहमति लेनी चाहिए. देश में पहले 'वन नेशन वन इलेक्शन' नियम लागू था लेकिन जिन कारणों से यह कड़ी टूटी वैसी स्थिति फिर नहीं होगी इसकी गारंटी कौन दे सकता है?
कानून मंत्री ने सदन में पेश किया विधेयक
दरअसल मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में 'वन नेशन वन इलेक्शन' से जुड़ा विधेयक पेश किया. विधेयक पेश करने के बाद कानून मंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को इस विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का अनुरोध करने वाले हैं.
बता दें कि 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी दी गई थी. विधेयक पर सहमति बन जाने से देशभर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकेंगे, इससे चुनावी खर्च और प्रशासनिक बोझ कम हो जाएगा.
हालांकि इस राह में सबसे बड़ा रोड़ा ये हो सकता है कि सरकार को इस विधेयक को संसद में पारित करवाने के लिए दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत जुटाना होगा. इसके अलावा कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं से इसे मंजूरी दिलानी होगी. मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये कानून बन सकेगा.
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