Subrata Roy Patna High Court: सहारा इंडिया (Sahara India) के मालिक सुब्रत राय पर पटना हाईकोर्ट सख्त है. निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने के मामले में बीते गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप कुमार ने अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया. आज सुबह 10:30 बजे उन्हें सशरीर आने के लिए कहा था. कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर वह नहीं आए तो फिर उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा लेकिन आज भी वो नहीं पहुंचे. अब इस मामले में 16 मई को फिर से सुनवाई होगी.


पहले भी कोर्ट से दिया गया थे ये आदेश


दरअसल, पिछली बार जब पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो उसी दिन सुब्रत राय (Subrata Roy) को निर्देश दिया गया था कि वो 12 मई को फिजिकली कोर्ट में आएं लेकिन कल गुरुवार को वो नहीं पहुंचे. इसके बाद कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि आज 10.30 बजे उन्हें आना होगा लेकिन आज भी नहीं पेश हुए.


हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुब्रत राय के वकील से सवालिया लहजे में कहा कि कौन हैं ये सुब्रत राय जो कोर्ट नहीं आ सकते हैं? इन्हें कोर्ट आना होगा, ये देखना होगा कि लोग यहां कैसे परेशान हैं?


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अवधि पूरी हुई लेकिन नहीं लौटाए गए पैसे


बता दें कि सहारा इंडिया कंपनी ने विभिन्न स्कीम में लाखों उपभोक्ताओं ने निवेश किए. पैसा जमा करने के बाद जब अवधि पूरी हुई तो उन्हें रकम नहीं लौटाई गई. इसको लेकर दो हजार से भी ज्यादा लोगों ने पटना हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी. इसी को लेकर कोर्ट इस मामले में सख्त है.


कोर्ट से वर्चुअली पेश होने की मांगी थी अनुमति


सुब्रत राय ने बीमारी का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से अपील की थी कि वर्चुअल तरीके से उन्हें कोर्ट में पेश होने की अनुमति दी जाए. कहा था कि उनकी उम्र 74 साल हो चुकी है. इसी साल जनवरी में ऑपरेशन कराया था. इस कारण फिजिकल तौर पर पेश होने से राहत दी जाए. 


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