Chhapra News: बिहार के छपरा व्यवहार न्यायालय एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग की अदालत ने नए कानून भारतीय दंड संहिता के तहत 50 दिनों में सजा सुनाई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग के कोर्ट ने छपरा के रसूलपुर में हुए ट्रिपल मर्डर में आरोपियों को दोषी करार दिया था. नए कानून के तहत यह देश का पहला मामला है, जिसमें न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग की कोर्ट ने स्पीड ट्रायल कर 50 दिन में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि सारण के रसूलपुर थाना अंतर्गत धानाडीह गांव के चर्चित तारकेश्वर सिंह और उनकी दो नाबालिग पुत्रियों के तिहरे हत्याकांड में सजा सुनाई गई है.


क्या कहते हैं सारण के पुलिस अधीक्षक?


इस पूरे मामले पर सारण के पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि नए कानून के तहत यह पहला मामला है जिसमें समय से पहले अनुसंधान की कार्रवाई पूरी की गई है. अनुसंधान किया गया और आज देश का पहला राज्य बिहार बनने जा रहा है, जिसमें पुलिस के प्रयास और कोर्ट के प्रयास से आरोपियों को दोषी पाया गया है. आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. हम लोगों को भी काफी खुशी है और अपराधियों के लिए यह एक मैसेज है कि पुलिस का डर अपराधियों में होना चाहिए.


क्या था मामला?


बता दें कि बिहार के सारण छपरा के रसूलपुर थाना क्षेत्र में तिहरे हत्या की घटना हुई थी जिसमें पुलिस अधीक्षक के पहल से काफी तेजी से कांड के अभियुक्तों को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया था. पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष के नेतृत्व में तेजी से अनुसंधान की कार्रवाई की गई. 14 दिनों में अनुसंधान की कार्रवाई को पूरी की गई है. 17 जुलाई को सारण छपरा के रसूलपुर थाना क्षेत्र के धानाडीह गांव में एक तरफा प्यार में एक परिवार के तीन सदस्यों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी.


ये भी पढे़ं: Bihar Crime: नालंदा में सूट पहनकर युवक गाड़ी वालों से लिफ्ट लेकर करता था कांड, गिरफ्तार