CO Shreya Mishra Suspended: सारण जिले के तरैया अंचल की तत्कालीन अंचलाधिकारी श्रेया मिश्रा को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की और से तत्काल प्रशासनिक दृष्टिकौन का हवाला देते हुए तरैया अंचल से हटा दिया गया है. तत्कालीन अंचलाधिकारी श्रेया मिश्रा का एक घूस लेते एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेज़ी से वायरल हो रहा था, इस वीडियो में दिख रहा है कि वह किसी से पैसे ले रही हैं. वीडियो वायरल होने के बाद एबीपी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, इस खबर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने काफी गम्भीरता से संज्ञान लिया और जांच करवाई.


तरैया श्रेया मिश्रा ने क्या कहा?


वीडियो को विभाग ने सही पाया इसमें तत्कालीन अंचलाधिकारी तरैया श्रेया मिश्रा का भी पक्ष लिया गया था. हालांकि श्रेया मिश्रा ने एबीपी न्यूज को कहा है कि वायरल हो रहा यह वीडियो दो-ढाई साल पुराना है. प्रेशर बनाने के लिए इस वीडियो को वायरल किया गया है. पहले खबर चली और उसके बाद विभाग ने तरैया से ट्रांसफर कर पटना बुला लिया है. बुधवार (31 जुलाई) को इस संबंध में विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया है.


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नोटिफिकेशन जारी की है. सरकार के संयुक्त सचिव संतोष कुमार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि तरैया की तत्कालीन अंचलाधिकारी श्रेया मिश्रा को प्रशासनिक दृष्टिकोण से राजस्व एवं भूमि विभाग पटना मुख्यालय में प्रतिनियुक्त किया जाता है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार राज्यपाल के आदेश से अनिल कुमार पांडेय सरकार के संयुक्त सचिव ने तरैया की तत्कालीन अंचलाधिकारी श्रेया मिश्रा को सस्पेंड करने को लेकर चिट्ठी लिखा है, जिसमें कहा गया है कि बिहार सरकार के राजस्व एवम भूमि सुधार विभाग के संख्या-15/परिवाद (भोजपुर) 12-262/2011(15)/रा0, पटना, दिनांक 09.09.2024 को राजस्व एवम भूमि सुधार विभाग ने नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें बिहार सारण के तरैया की तत्कालीन अंचलाधिकारी श्रेया मिश्रा के विरूद्ध वायरल वीडियो में किसी व्यक्ति से न सिर्फ राशि प्राप्त की जा रही हैं बल्कि किसी मामले में पच्चीस हजार देने के संबंध में थोड़ा बढ़ाकर देने की बात की जा रही है, जो गंभीर कदाचार को दर्शाता हैं.


इस वायरल वीडियो के संबंध में विभागीय पत्रांक- 1327(15) दिनांक-02.08.2024 द्वारा स्पष्टिकरण की मांग के आलोक में मिश्रा ने स्पष्टिकरण दिनांक-16.08.2024 विभाग में समर्पित किया. मिश्रा ने अपने स्पष्टिकरण में वायरल वीडियो में पैसे की लेन देन के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, जबकि इसके संबंध में स्पष्ट किया जाना चाहिए था कि किस उद्देश्य और किस एवज में किस व्यक्ति से या सरकारी या निजी अथवा अन्य काम के लिए पैसे की लेन देन की जा रही है. इन्होंने स्पष्टिकरण में कोई स्पष्ट जवाब नहीं देकर मामले को तथ्य से भटकाने का प्रयास किया है, मिश्रा ने समर्पित स्पष्टिकरण के समीक्षा के बाद संतोषजनक नहीं पाए जाने और मामला गंभीर कदाचार से संबंधित होने के कारण अनुशासनिक प्राधिकार ने इन्हें निलंबित किया.


पटना प्रमंडल में भेजी गईं श्रेया मिश्रा


निलंबन की अवधि तक प्रमंडलीय आयुकत, पटना प्रमंडल पटना दिया गया है , निलंबन अवधि में मिश्रा को नियमानुसार बिहार सरकारी सेवक नियमावली, 2005 के नियम-10 के प्रावधानों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के इस लेटर को बिहार राज्यपाल के आदेश से अनिल कुमार पांडेय सरकार के संयुक्त सचिव ने नोटिफिकेशन कर दिया हैं और भर्ष्टाचार में शामिल तरैया की तत्कालीन अंचलाधिकारी श्रेया मिश्रा को लंबी जांच के बाद सस्पेंड कर दिया गया.