Sasaram Violence: सासाराम हिंसा मामले में BJP के पूर्व MLA जवाहर प्रसाद की बेल याचिका खारिज, धारा 302 भी जुड़ी
Sasaram News: रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसक घटना के बाद पुलिस ने बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद पर प्राथमिकी दर्ज की थी. वहीं, इस मामले में बेल के लिए आज कोर्ट में सुनवाई हुई.
सासाराम: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद (Jawahar Prasad) की जमानत याचिका को सासाराम के कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सासाराम के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अदालत ने आज उनके जमानत की अर्जी को खारिज किया है. 29 अप्रैल को विधायक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. इस मामले में विधायक द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी. वहीं, सासाराम हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को लेकर बीजेपी नीतीश सरकार को लगातार घेर रही है और कई गंभीर आरोप भी लगा रही है.
पूर्व विधायक की मुश्किलें बढ़ी
सासाराम के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अदालत ने पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद के जमानत को खारिज कर दिया. वहीं, इस मामले में रोहतास की पुलिस ने धारा 302 भी संकलित करने के लिए कोर्ट से निवेदन किया था, जिसके बाद धारा 302 को भी उसी मामले में समाहित कर लिया गया. ऐसे में अब पूर्व विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं. जमानत रद्द होने के बाद अब उन्हें वरीय कोर्ट के शरण में जाना होगा.
कई अभियुक्तों को मिली थी जमानत
बता दें कि इस मामले में पहले के कई अभियुक्तों को जमानत दे दी गई थी लेकिन अब जबकि धारा 302 समाहित कर दिया गया है, तो जिन-जिन लोगों का इस मामले में जमानत मिल चुकी है, उन आरोपियों के जमानत को रद्द करने के लिए भी अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में आवेदन दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने सभी की बेल रद्द कर दिया है.
रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई थी हिंसक घटना
सासाराम में 30 मार्च को रामनवमी के जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी. इस दौरान कई लोग घायल हो गए थे. वहीं, इस मामले में पुलिस ने 41 नामजद सहित 500 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया था. पुलिस इस मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
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