सीवान: पूर्व सांसद और बाहुबली नेता रहे शहाबुद्दीन (Shahabuddin) के बेटे ओसामा शहाब (Osama Shahab) को पुलिस राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार कर सीवान पहुंची. लाने के बाद बुधवार (18 अक्टूबर) को सीवान कोर्ट में पेशी के बाद उसे हुसैनगंज थाने में दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. ओसामा के साथ उसके सहयोगी सलमान उर्फ सैफ को भी पुलिस ने कोर्ट में पेश किया. उसे भी न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया.
अभी नहीं अपनाई गई है बेल की प्रक्रिया
बुधवार को सीवान एसीजेएम-9 न्यायाधीश अभिषेक कुमार की अदालत में ओसामा और उसके सहयोगी को पेश किया गया था. बता दें कि हुसैनगंज थाने में केस संख्या 249/23 दर्ज है. इसी मामले में जेल भेजा गया है. ओसामा के अधिवक्ता मोबिन अहमद ने बताया कि ओसामा पर धारा 120 (बी), 307, 386, 427, 147, 148 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई है. अधिवक्ता ने बताया कि बेल की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है. अभी वो जेल गए हैं. बाद में बेल की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.
बता दें कि मो. शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा अपने सहयोगी सलमान उर्फ सैफ एवं वसीम के साथ दिल्ली से गोवा जा रहा था. इसी क्रम में राजस्थान के रामगंज मंडी थाने की पुलिस ने शांति भंग के आरोप में धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर लिया था. सोमवार को ओसामा और उसके दो साथियों की गिरफ्तारी के बाद बीते मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया जहां से बेल मिल गया. इसके बाद सीवान जिले के हुसैनगंज थाने की पुलिस कोटा पहुंची थी. वहां से वसीम को छोड़कर ओसामा और सलमान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. इसके बाद वहां से लेकर सीवान पहुंची जिसके बाद आज बुधवार को करीब 12 बजे एसीजेएम कोर्ट 9 में पेश किया गया.
इधर जब ओसामा को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंची तो काफी संख्या में समर्थक और गांव के लोग जुटे रहे. कुछ लोग समर्थन में नारेबाजी करने लगे. भीड़ से किसी तरह निकालते हुए ओसामा को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. इसके बाद जब पुलिस जेल के लिए लेकर जाने लगी तो समर्थक हंगामा करने लगे कि ओसामा पुलिस की गाड़ी में नहीं बल्कि फॉर्च्यूनर में बैठाया जाए. हालांकि पुलिस किसी तरह अपनी गाड़ी में लेकर गई.
यह भी पढ़ें- Patna News: कैदी ने ग्रिल के सहारे गमछे से लगाई फांसी, पटना के दानापुर कारा का मामला, दो सिपाही सस्पेंड