पटनाः साइबर क्राइम से संबंधित मामला दर्ज करने में आनाकानी नहीं कर सकेंगे थानेदार, DGP का निर्देश
एसपी को कहा गया है कि आमलोगों को साइबर अपराध से जुड़ा मामला दर्ज करने में परेशानी नहीं हो इसका ख्याल रखा जाए. समीक्षा के बाद आर्थिक अपराध इकाई को रिपोर्ट भेजनी है.
पटनाः लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध के मामलों को लेकर बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने बुधवार को सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को सख्त निर्देश जारी किया है. डीजीपी ने कहा है कि साइबर अपराध और इसके अनुसंधान में सहयोग के लिए बनाए गए साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया यूनिट (सीसीएसएमयू) के काम की हर क्राइम मीटिंग में अलग से इसकी समीक्षा की जाए.
आम लोगों की शिकायत दर्ज कराने में होगी सहूलियत
साइबर अपराध से जुड़े मामलों में अब आम लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी. थानेदार एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी नहीं कर सकते हैं, ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है. पुलिस मुख्यालय ने आर्थिक अपराध इकाई के फीडबैक के बाद साइबर अपराध को लेकर जिला पुलिस की जिम्मेदारियां तय कर दी हैं. डीजीपी ने एसएसपी और एसपी को इस संबंध में आदेश जारी किया है.
जारी किए गए निर्देश में जिले के एसपी को कहा गया है कि आमलोगों को साइबर अपराध से जुड़ा मामला दर्ज करने में कोई परेशानी नहीं हो इसका ख्याल रखा जाए. समीक्षा के बाद इसकी रिपोर्ट आर्थिक अपराध इकाई को भी भेजनी है.
74 साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया यूनिट का गठन
साइबर क्राइम की घटनाओं पर रोक और कांडों के तकनीकी अनुसंधान में मदद के लिए राज्य भर में 74 साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया यूनिट का गठन किया गया है. यह यूनिट हर जिले में काम कर रहा है. डीजीपी ने सीसीएमयू के अफसरों को जरूरत पड़ने पर दोबारा ईओयू से ट्रेनिंग दिलाने के लिए भी कहा है.
बता दें कि बिहार ही नहीं बल्कि देशभर में साइबर अपराध के कई मामले सामने आते रहते हैं. कई बार थाने में लोगों को शिकायत दर्ज कराने में भी परेशानी होती है. इसको देखते हुए डीजीपी एसके सिंघल ने यह निर्देश जारी किया है.
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