सीवान: पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन (Shahabuddin) के बेटे ओसामा शहाब इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. ओसामा शहाब (Osama Shahab) को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार कर सीवान कोर्ट (Siwan Court) में पेशी के बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बुधवार (18 अक्टूबर) को जेल भेज दिया गया है. वहीं, इस मामले में ओसामा शहाब की ओर से जमानत के लिए अपील की गई थी. एसीजीएम 9 की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दिया है. अब जिला जज के यहां ओसामा शहाब की ओर से जमानत के लिए अर्जी की जाएगी.


एसीजेएम 9 कोर्ट में हुई सुनवाई


कोटा से गिरफ्तार होने के बाद बुधवार के दिन सीवान एसीजेएम 9 कोर्ट ने ओसामा और उसके सहयोगी सलमान उर्फ सैफ को हुसैनगंज थाना कांड संख्या 249/23 में जेल भेज दिया था. इस मामले में ओसामा शहाब के अधिवक्ता पहले मोबिन अहमद थे. अब अरुण कुमार सिन्हा को बनाया गया है. उन्होंने गुरुवार के दिन एसीजेएम 9 की कोर्ट में ओसामा की जमानत के लिए बहस की. वहीं, इस मामले कोर्ट ने ओसामा शहाब की जमानत याचिका खारिज कर दिया. 


अधिवक्ता अरुण सिन्हा ने दी जानकारी


अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि अब हम लोग जिला एंव सत्र न्यायाधीश की अदालत में जाएंगे. आज करीब 15 मिनट तक बहस हुई जिसमें ओसामा के पक्ष को रखा गया. इसके बाद अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दिया. अधिवक्ता ने बताया कि ओसामा के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है. अब कोर्ट के आदेश के बाद पता चलेगा कि किस आधार पर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज किया है. उन्होंने कहा कि सैफ अली की जमीन बाउंड्री में है जिसकी वो नापी कराना चाहते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष वो लोग नापी नहीं कराना चाहते हैं इसलिए झूठा आरोप लगाया है. केस डायरी में बाउंड्री तोड़ने का जिक्र है, लेकिन वहां किसी बाउंड्री का अस्तित्व नहीं है.


हुसैनगंज जमीन विवाद से जुड़ा है मामला


गौरतलब है कि सीवान जिला के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया में 42 कट्ठा जमीन को लेकर जमीन मालिक अभिषेक कुमार उर्फ जिम्मी ने ओसामा शहाब और उनके सहयोगी सलमान उर्फ सैफ पर जबरन जमीन कब्जा करने, धमकी देने के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. वहीं, कथित ओसामा शहाब की धमकी देते हुए ऑडियो भी काफी तेजी से वायरल हुआ था. इस मामले में हुसैनगंज थाना में 249/23 कांड भी दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस को ओसामा की तलाश थी.


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