Bihar Snake Charmer News: बिहार में एक सपेरे को 10 साल की सजा हुई है. साथ ही कोर्ट की ओर से एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है. यह पूरा मामला बिहार के भागलपुर का है. मंगलवार (08 अक्टूबर) को एडीजे-14 विवेक कुमार की अदालत ने अभियुक्त मोहम्मद शमशुल को यह सजा सुनाई है. गैर इरादतन हत्या को लेकर यह सजा सुनाई गई है. 


क्या है पूरा मामला?


बताया जाता है कि भागलपुर के पीरपैंती अंतर्गत ओलापुर पंचायत स्थित दुलदुलिया गांव के रहने वाले एक युवक दिवाकर राम बिंद की 24 अगस्त 2011 को मौत हुई थी. इसके लिए सपेरे मोहम्मद शमशुल को आरोपी बनाया गया था. दुलदुनिया गांव में खेल दिखाते वक्त सपेरे ने युवक के गले में सांप लपेट दिया था. उसी वक्त सांप ने युवक को डस लिया था. इससे युवक की मौत हो गई थी. इस मौत के मामले में अब दोषी पाते हुए उसे दस साल की सजा सुनाई गई है.


दोनों ओर से दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला


2011 से जुड़ी इस घटना को लेकर एडीजे-14 विवेक कुमार की अदालत ने मंगलवार (08 अक्टूबर) को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद गैर इरादतन हत्या में सपेरा मोहम्मद शमशुल को 10 साल की कैद और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. सरकार की तरफ से मोहम्मद अकबर खां ने बहस में भाग लिया. सजा होने के बाद पुलिस कोर्ट से मोहम्मद शमशुल को लेकर चली गई.


अन्य लोगों की तरह दिवाकर राम बिंद भी देख रहा था खेल


2011 में हुई घटना को लेकर बताया गया कि गांव में सांप का खेल दिखाने के लिए मोहम्मद शमशुल पहुंचा था. वह बांसुरी और डमरू आदि बजाकर भीड़ जुटा रहा था. लोग खेल देखने के लिए जमा भी हो गए थे. खेल देखने के लिए अन्य लोगों की तरह स्थानीय राजेंद्र राम बिंद का बेटा दिवाकर राम बिंद भी पहुंच गया. इस बीच डमरू बजाते-बजाते सपेरे ने दिवाकर को भीड़ से हाथ पकड़ कर खींच लिया था. कुछ-कुछ कहते हुए दिवाकर के गले में सपेरे ने सांप लपेट दिया. चंद मिनट बाद ही सांप ने दिवाकर को डस लिया था जिससे युवक की मौत हो गई थी.


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