गया: कोरोना काल में लगातार सरकारी अस्पतालों का दौरा कर रहे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. बिहार के गया जिला के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल एएनएमएमसीएच के अधीक्षक ने जाप नेता के खिलाफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत मगध मेडिकल थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. इधर, इस पूरे मामले में गया डीएम ने जाप नेता के खिलाफ डॉक्टरों के काम दखल देने के आरोप में कार्रवाई करने की बात कही है.


अस्पताल का किया था निरीक्षण


दरअसल, पप्पू यादव ने 1 मई, 2021 को अपने पांच समर्थकों के साथ गया के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड का निरीक्षण किया था. इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमित मरीजों से उनका हाल और उन्हें मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं आदि की जानकारी ली थी. 


जानकारी लेने के बाद जाप सुप्रीमो ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए अस्पताल के कुव्यवस्था की पोल खोल दी थी. उनके इसी दौरे के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. इस संबंध में एएनएमएमसीएच अधीक्षक ने बताया कि बीते एक मई को को सुबह 08:40 बजे एएनएमएमसीएच में पप्पू यादव ने बिना किसी अनुमति और कोविड प्रोटोकॉल के विरुद्ध अपने कुछ समर्थकों के साथ कोविड वार्ड का भ्रमण किया.


कोविड प्रोटोकॉल का नहीं किया पालन


एएनएमएमसीएच अधीक्षक ने कहा, " अस्पतालकर्मियों और सुरक्षा गार्ड द्वारा मना करने के बादजूद जबरदस्ती उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया, जिस कारण कोविड मरीजों का इलाज और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है. उनके द्वारा न ही सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया गया, न ही पीपीई किट पहना गया और न ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया.


बता दें कि जाप सुप्रीमो की ओर से किए गए इन्हीं कामों की वजह से एएनएमएमसीएच अधीक्षक ने मगध मेडिकल थाना को पत्र भेजकर पूर्व सांसद के विरुद्ध एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2 (बी) और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 (बी) के अंतर्गत आईपीसी 188 के तहत कार्रवाई के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद केस संख्या 122/2021 दर्ज की गई है.


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