5वीं की छात्रा से 6 साल पहले शिक्षक ने किया था रेप, अब मिली उम्रकैद की सजा, सुपौल का मामला
Supaul News: सुपौल में 15 जून 2019 को ट्यूशन पढ़ने गई पांचवीं की छात्रा को शिक्षक ने हवस का शिकार बनाया था. पीड़िता के भाई की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था.

Bihar News: बिहार के सुपौल में एक शिक्षक ने 5वीं कक्षा की छात्रा से रेप किया था. अब बच्ची को करीब छह साल बाद इंसाफ मिला है. सोमवार (03 मार्च, 2025) को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम सह विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) बृज किशोर सिंह की अदालत ने ट्यूशन टीचर संजीत कुमार को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है.
मामला छातापुर थाना कांड संख्या 154/2019 से संबंधित है. शिकायत में कहा गया था कि 5वीं की छात्रा ट्यूशन पढ़ने गई थी. इसी दौरान ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक संजीत कुमार ने छात्रा के साथ रेप किया था. घटना के बाद छात्रा को उसके घर के पास लाकर छोड़ दिया था. इसके बाद पीड़िता के भाई ने मामला दर्ज कराया था.
शिक्षक के घर ट्यूशन पढ़ने जाती थी मासूम
पीड़िता के भाई ने अपनी शिकायत में बताया था कि आरोपी शिक्षक अपने घर पर ही ट्यूशन पढ़ाता था. वहां उसकी बहन भी ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी. हर दिन की तरह 15 जून 2019 को भी वह ट्यूशन पढ़ने गई थी. शाम करीब छह बजे शिक्षक संजीत ने उसकी बहन को पानी लाने को कहा. जब वह पानी लाने गई तो पीछे से संजीत भी पहुंच गया और फिर बच्ची को अपने कमरे में ले जाकर रेप किया. इससे उसकी बहन बेहोश और लहूलुहान हो गई. इसके बाद संजीत ने मोटरसाइकिल से उसे घर के पास पहुंचाकर छोड़ दिया. उसकी बहन जब होश में आई तो घर पहुंची और आपबीती बताई.
आजीवन कारावास के साथ 25 हजार का जुर्माना
अब कोर्ट ने अभियुक्त संजीत कुमार को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतनी होगी. वहीं पूर्व में बिताई गई अवधि दी गई सजा में समायोजित नहीं की जाएगी. अर्थदंड की राशि पीड़िता को देय होगी.
मेडिकल रिपोर्ट से भी हुई रेप की पुष्टि
अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता नीलम कुमारी ने बताया कि सुनवाई के दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए जहां मेडिकल रिपोर्ट रेप की पुष्टि कर रही थी. पीड़िता और आरोपी के कपड़े की जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भागलपुर भेजा गया था. जांच के बाद रेप की पुष्टि हुई. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता करुणाकांत झा ने बहस में हिस्सा लिया.
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