Tejashwi Yadav: तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट में याचिका दायर, सख्त कार्रवाई की मांग, जानिए मामला
Bihar News: मेहुल चोकसी को लेकर तेजस्वी यादव का एक बयान इन दिनों काफी सुर्खियों में है. इस बयान के बाद तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात के एक कोर्ट में अर्जी दी गई है.
पटना: डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने भगोड़े मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को लेकर एक बयान दिया था. तेजस्वी यादव ने उसे 'गुजराती ठग' बताया था. इस बयान को लेकर तेजस्वी यादव चर्चा में आ गए हैं और उनके लिए समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं. तेजस्वी यादव खिलाफ अहमदाबाद (Ahmedabad) की मेट्रो कोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है. इस अर्जी पर आगे की सुनवाई एक मई को होगी.
तेजस्वी यादव ने दिया था ये बयान
भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को लेकर तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि आज के हालात में देखा जाए तो देश में सिर्फ गुजराती ठग होते हैं और उनके ठग को माफ किया जाता है. एलआईसी और बैंक का पैसा दे दिया जाए और वे लोग लेकर भाग जाए तो कौन जिम्मेवार होगा?
विदेश की एक कोर्ट में मेहुल चोकसी की हुई थी जीत
बता दें कि भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को विदेश की एक कोर्ट में जीत हासिल हुई है. एंटीगुआ और बारबुडा की हाई कोर्ट ने कहा कि 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के सिलसिले में भारत में वांछित हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को एंटीगुआ और बारबुडा से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है.
इंटरपोल ने रेड नोटिस हटा लिया था
वहीं, इससे पहले पिछले महीने मार्च में ही भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम रेड नोटिस के इंटरपोल डेटाबेस से वापस लिया गया था. इस नोटिस को लेकर भारत में काफी बवाल हुआ था. केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नोटिस की बहाली की मांग की थी. दरअसल, रेड नोटिस को हटाने का मतलब है कि चोकसी एजेंसियों की तरफ से गिरफ्तार किए जाने के डर के बिना स्वतंत्र रूप से दुनिया भर में यात्रा कर सकता है.
ये भी पढ़ें: 5 दिसंबर 1994: दलित समुदाय से आने वाले जी. कृष्णैया की मुजफ्फरपुर में हत्या, इस घटना से पहले क्या-क्या हुआ था