गया: बोधगया के महाबोधि मंदिर प्रबंधकारिणी समिति (BTMC) पर केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. फॉरेन करेंसी रेग्युलेटरी एक्ट (Foreign Currency Regulatory Act) के तहत यह 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. फॉरेन करेंसी रेग्युलेटरी एक्ट का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराने और विदेशी मुद्रा दान का रिटर्न नहीं भरने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है.


नोटिस में गृह मंत्रालय ने बीटीएमसी (BTMC) की लापरवाही को दर्शाया है. इसमें 80 लाख रुपये का जुर्माना तय समय सीमा के अंदर जमा करने का निर्देश दिया गया है. मंदिर कमेटी के एक सदस्य ने नाम नहीं छापने की शर्त पर इसके बारे में बताया है. कहा कि पांच-छह दिन के अंदर ही नोटिस आया है. महाबोधि मंदिर में दान के रूप में ज्यादातर विदेशी मुद्रा होती है. बोधगया के महाबोधि मंदिर में सालों भर विदेशी पर्यटकों के आने-जाने का सिलसिला लगा रहता है. खासकर पर्यटन सीजन में ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं. प्रति वर्ष करोड़ों रुपये विदेशी मुद्रा में दान आता है.


नवंबर से होने लगती है पर्यटकों की भीड़


बता दें कि महाबोधि मंदिर का आय का मुख्य स्रोत विदेशी मुद्रा ही है. ऐसे में एफसीआरए (FCRA) का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हो सका है जिससे विदेशी मुद्रा दान के रूप में नहीं लिया जा सकता है. अब लाइसेंस के रद्द होने के बाद मंदिर में दान के रूप में विदेशी मुद्रा को लेना बंद कर दिया गया है जिससे मंदिर के आय पर सीधा असर पड़ेगा. कुछ ही महीनों के बाद नवंबर से पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है.


केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2022 में भी बीटीएमसी (BTMC) को नोटिस भेजा था. इसे प्रबंधन द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया था. गौरतलब हो कि आठ सितंबर को ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने करोड़ों रुपये की लागत से बीटीएमसी का नया अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भवन का उद्घाटन किया था. 


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