पटनाः बिहार में बढ़ते कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामलों ने बिहार सरकार (Bihar Government) की चिंता बढ़ा दी है. स्वास्थ्य विभाग ने सभी चिकित्सकों, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ सहित स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टी को 28 फरवरी तक के लिए रद्द कर दिया है. इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी कर दिया गया. स्वास्थ्य विभाग (Health Department) ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है. इतना ही नहीं बल्कि सभी जिलों के जितने भी चिकित्सक या कर्मी छुट्टी पर पहले से गए हैं उन्हें जल्द योगदान देने के लिए कहा गया है.
अध्ययन और मातृत्व अवकाश को छूट
स्वास्थ्यकर्मियों में स्वास्थ्य प्रशिक्षक, पारा मेडिकल, जीएनएम, एएनएम, ओटी सहायक, लैब टेक्नीशियन के साथ सभी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी शामिल हैं. छुट्टी रद्द करने संबंधित आदेश में अध्ययन अवकाश और मातृत्व अवकाश को छूट दी गई है. वहीं, दूसरी ओर लगातार बढ़ते मामलों को देख बिहार में छह जनवरी से 21 जनवरी तक नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है.
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जारी आदेश में क्या है?
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसकी रोकथाम के लिए विशेष चौकसी की आवश्यकता है. ऐसे में राज्य के सभी चिकित्सा पदाधिकारियों, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के प्राचार्य, संविदा पर नियोजित सहित चिकित्सा पदाधिकारी से लेकर निदेशक प्रमुख तक, अधीक्षक से लेकर जूनियर रेजिडेंट तक के साथ निदेशक विशिष्ट चिकित्सा संस्थान और राज्य के सभी स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टी 28 फरवरी तक के लिए रद्द की जाती है.
बता दें कि बिहार में लगातार डॉक्टर भी संक्रमित हो रहे हैं और मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए ऐसा किया गया है. यही वजह है कि बीते मंगलवार को भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक की है और राज्य में नई गाइडलाइन जारी की गई है.
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