समस्तीपुर: बिहार में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाने वाली कई वीडियो सोशल साइट्स पर वायरल होती रहती हैं, जबकि राज्य में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है. एक तरफ शराब की तस्करी जारी है तो दूसरी तरफ इसे पीने वालों की भी कमी नहीं है. ए दिन शराब पीने का वीडियो सामने आता रहता है जिससे बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी कानून पर सवाल उठते रहे हैं.


इसी से संबंधित एक वीडियो फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 'मुझे नौलखा दिला दे रे, ओ सइयां दिवाने' गाने पर कुछ युवक हाथ में शराब की बोतल लिए डीजे की धुन पर डांस कर रहे है. इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो मथुरापुर ओपी थाना क्षेत्र के मुक्तापुर का बताया जा रहा है.



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पुलिस-प्रशासन के कार्यशैली पर सवाल
वीडियो बीते हफ्ते एक शादी समारोह की है, जिसमें देर रात कुछ युवक शराब की बोतल के साथ फिल्मी गाने की धुन पर थिरक रहे हैं. वहीं मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है. हालांकि, एबीपी न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. बहरहाल शराबबंदी वाले प्रदेश में ऐसे वीडियो निश्चित तौर पर पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं. वो भी तब जब राज्य के मुखिया नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को लेकर काफी सख्त हैं.


शराब पीते पकड़े गए तो क्या होगी सजा
बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून सख्ती से लागू है. यहां शराब पीने पर जेल और जुर्माना दोनों हो सकती है. पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट के निर्णय के अनुसार, दो हजार रुपये से पांच हजार रुपये के बीच जुर्माना लेकर रिहा किया जाएगा. वहीं, यदि पहली बार अपराध करने वाला व्यक्ति जुर्माना अदा करने में विफल रहता है तो उसे एक माह की कैद हो सकती है. जुर्माने की राशी भरकर छूटने का मतलब यह कतई नहीं होगा कि आप पुलिस और मजिस्ट्रेट से दुर्व्यवहार करेंगे. अगर आप पुलिस के सामने सही से पेश नहीं आते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है. वहीं, अगर दूसरी बार शराब पीते पकड़े गए तो अनिवार्य रूप से एक वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान है.


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