पटना: बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप (Manish Kashyap) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. बिहारियों के साथ कथित हिंसा को लेकर फेक वीडियो वायरल करने के मामले में तमिलनाडु की पुलिस बिहार से ट्रांजिट रिमांड पर मनीष कश्यप को लेकर गई है. आज सोमवार (8 मई) को सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई होनी थी.
सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया?
सोमवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने मनीष कश्यप की बेल और एनएसए को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. बेंच ने कहा कि मनीष कश्यप हाईकोर्ट जा सकते हैं. वहीं, सभी केस को एक जगह क्लब करने की याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
याचिका में की गई थीं तीन मांगें
- मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार और तमिलनाडु में दर्ज सारे केस को क्लब कर दिया जाए.
- मनीष को रेगुलर बेल मिल जाए.
- तमिलनाडु सरकार की ओर से लगाए गए एनएसए को हटा दिया जाए.
17 मई तक हिरासत में है मनीष कश्यप
बता दें कि मनीष कश्यप ने पश्चिम चंपारण जिले के जगदीशपुर ओपी में सरेंडर किया था. इसके बाद आर्थिक अपराध की टीम ने पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया था. फिर तमिलनाडु की पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर ले गई. चार मई को मदुरै कोर्ट की ओर से सुनवाई के बाद मनीष कश्यप की न्यायिक हिरासत 17 मई तक के लिए बढ़ा दी थी. इसके बाद मनीष कश्यप को मदुरै सेंट्रल जेल में रखा गया है.
28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने इस मामले में तमिलनाडु सरकार से पूछा था कि एनएसए क्यों लगाया गया है? इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट से जवाब देने के लिए समय मांगा था. आज तमिलनाडु सरकार की ओर से काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया था.
यह भी पढ़ें- Mission 2024: नीतीश की क्रेडिबिलिटी पर सवाल! नहीं दे पाएंगे PM मोदी को शिकस्त, कांग्रेस के इस बड़े नेता ने बताए कारण