Unemployment Allowance In Chhattisgarh: चुनावी साल में अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने इस साल एक अप्रैल से शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपये मासिक भत्ता देने की अधिसूचना को जारी दिया है. अधिसूचना के अनुसार, जो 12वीं कक्षा पास कर चुके हैं और बेरोजगार हैं, वे 2,500 रुपये मासिक भत्ते के हकदार होंगे, बशर्ते उनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम हो.
एक परिवार का एक ही सदस्य बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा. यदि संबंधित व्यक्ति को एक वर्ष में नौकरी नहीं मिलती है, तो भत्ते का भुगतान एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, अधिसूचना में कहा गया है कि कोई भी, जो सरकारी या निजी क्षेत्र से नौकरी की पेशकश को अस्वीकार करता है, बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र हो जाएगा.
बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन एक निर्धारित प्रारूप में जमा करना होगा और एक बार स्वीकृत होने के बाद भत्ता सीधे उनके खातों में जमा कर दिया जाएगा. मंत्रियों के परिवार के सदस्य, पूर्व मंत्री, संसद के सदस्य, विधान सभा और नगर निगम और नगर परिषद के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं.
साल 2018 के विधानसभा चुनावों के दौरान, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस के चुनावी वादों में से एक था. छह मार्च को अपने बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं को रोजगार भत्ता देने की घोषणा की थी और राज्य सरकार ने इसे अगले वित्तीय वर्ष से लागू करने की अधिसूचना जारी की थी. बता दें कि इस साल के अंत राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसे लेकर जहां एक ओर बीजेपी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से भी लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाएं की गई है. इसमें बेरोजगारी भत्ता एक है.