Chhattisgarh Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में आरक्षण की सीमा बढ़ा दिया है. कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 50 प्रतिशत करने पर मुहर लगायी. पहले आरक्षण की सीमा 25 प्रतिशत थी. अब बढ़ाकर अधिकतम 50 प्रतिशत कर दिया गया है. कैबिनेट का फैसला अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सिफारिशों पर आधारित है.
ऐसे निकायों में जहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कुल आरक्षण 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां ओबीसी आरक्षण शून्य होगा. हालांकि जहां एससी एसटी का आरक्षण 50 प्रतिशत से कम है, वहां ओबीसी को आरक्षण का लाभ 50 प्रतिशत तक मिलेगा. बशर्ते यह आरक्षण उस निकाय में ओबीसी जनसंख्या अनुपात से अधिक नहीं हो. निकाय के राज्य स्तर से तय होने वाले आरक्षित पदों जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम महापौर, नगर पालिका अध्यक्षों पर भी नया प्रावधान लागू होगा. कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1956 (संशोधन) अध्यादेश-2024 के प्रारूप की मंजूरी मिली.
छत्तीसगढ़ कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को दोबारा शुरू करने पर भी मुहर लगी. 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक महिलाओं को एक बार योजना का लाभ मिलेगा. योजना के तहत चयनित लाभुकों को छत्तीसगढ़ से बाहर चिह्नित तीर्थ स्थानों की मुफ्त यात्रा कराई जाएगी. कैबिनेट ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2024-25 के प्रथम अनुपूरक बजट में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक विकास नीति 2024-29 के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली.
नई औद्योगिक विकास नीति को मंजूरी
नई औद्योगिक विकास नीति 1 नवम्बर 2024 से शुरू होकर 31 अक्टूबर 2029 तक प्रभावशील रहेगी. औद्योगिक नीति का उद्देश्य राज्य में नए उद्यमों की स्थापना, विस्तारीकरण, निवेश प्रोत्साहन शामिल है. लक्ष्य की पूर्ति के लिए विकासखण्डों को तीन श्रेणियों में विभाजित कर दिए जाने वाले औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की मात्रा का निर्धारण भी किया जाएगा. नई औद्योगिक विकास नीति में स्टील, सीमेंट, ताप विद्युत एवं एल्यूमिनियम उत्पादों के लिए अलग प्रावधान और राज्य की थ्रस्ट एवं सामान्य उद्योगों में विभाजित किया गया है.
फर्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, फूडप्रोसेसिंग, कृषि उत्पाद संरक्षण, एनटीएफपी प्रसंस्करण इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, आईटी एवं आईटीईएस के लिए आकर्षक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया है. कैबिनेट ने अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 विजन डॉक्यूमेंट के प्रारूप को मंजूरी मिली. नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार एवं बसाहट को प्रोत्साहन देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान, इलेक्ट्रानिक्स एवं इलेक्ट्रिकल उद्योगों को रियायती प्रीमियम दर पर भूखण्ड आवंटन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया.
छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होगी. राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने से शोध और नवाचार को अधिक संसाधन और सहयोग प्राप्त होंगे. उद्योगों को भी अधिक कुशल कार्य बल मिलेगा. कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए स्वीकृत राशि 14 हजार 700 करोड़ की वैधता को एक साल बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 तक कर दिया है.