Ambikapur News: विकास कार्यों के लिए अक्सर ग्रामीणों की भूमि अधिग्रहण कर ली जाती है. लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी मुआवजा नहीं मिलता है. सरगुजा जिले के दरिमा क्षेत्र में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है. 12 साल बीतने के बावजूद ना ही मुआवजा मिला है और ना ही ग्रामीणों को कोई लाभ हुआ है. इस सिलसिले में ग्रामीणों ने एक बार फिर कलेक्टर से गुहार लगाई है. सरगुजा जिले के दरिमा क्षेत्र में रकेली नवापारा गांव है. इस गांव में करीब 12 साल पहले एक नहर का निर्माण किया गया था. जिसके माध्यम से बांध का पानी गांव के खेतों तक लाए जाने की योजना थी. ग्रामीण काफी खुश थे कि गांव में नहर के माध्यम से बांध का पानी आ जाएगा. पानी आने से खेतों में बेहतर उपज पैदा कर पाएंगे. लेकिन 12 साल बीतने के बादवजूद ना ही नहर से खेतों तक पानी पहुंच रहा है और ना ही आज तक उन किसानों को मुआवजा मिला है जिसके खेत से होकर ये नहर गुजरी है. 


जिला पंचायत अध्यक्ष मधु सिंह ग्रामीणों के साथ मांग को लेकर कलेक्टर संजीव झा के पास पहुंची थी. उन्होंने बताया कि कुनिया कला और रकेली में 12-15 साल पहले नहर का काम हो चुका है. लेकिन आज तक भूमि अधिग्रहण का मुआवजा नहीं मिल पाया है. कलेक्टर ने कहा कि धारा 11 के बाद धारा 19 का प्रकाशन होना था. उसके बाद ही मुआवजा मिलता. जिला पंचायत अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि इतना वर्ष बीत जाने के बाद भी कृषि विभाग की प्रकिया पूरी नहीं की गई जिससे आदिवासियो को काफी दिक्कत का सामना करना पडा रहा है. मधु सिंह के मुताबिक कलेक्टर ने जल्द प्रकिया पूरा करने का आश्वासन दिया है.




जिला पंचायत अध्यक्ष की अगुवाई में ग्रामीणों की कलेक्टर से गुहार


कलेक्टर संजीव झा से मिलने आए ग्रामीणों में से एक ने बताया कि ग्राम रकेली में 12-15 साल पहले नहर बना था. लेकिन नहर से ना ही किसानों को ढंग से पानी मिल पा रहा है और ना ही अब तक मुआवजा मिला है. उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन से मुआवजा देने की फिर से मांग को लेकर आए हैं. ग्रामीणों ने बताया कि करीब 25 से 30 किसानों की जमीन नहर बनाने के लिए अधिग्रहीत की गई थी. लेकिन किसी को अब तक मुआवजा की राशि नहीं मिली है.  


कलेक्टर संजीव झा के मुताबिक ग्रामीणों की शिकायत थी कि रकेली गांव में बनी नहर का भू अर्जन हुआ है लेकिन उस नहर में अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा नहीं मिला है. कलेक्टर ने आगे कहा कि इस संबंध में फाइल मंगा कर देखी है. भू अर्जन के मामले में धारा 11 का प्रकाशन हुआ था लेकिन आगे की कार्यवाही नहीं हो सकी थी. जब तक पूरी कार्यवाही नहीं होगी तब तक मुआवाजा देने की प्रकिया नहीं की जा सकती है. इसलिए ग्रामीणों का आश्वस्त किया गया है कि धारा 11 के बाद की कार्यवाही तेजी से करेंगे और किसानों को समय सीमा में मुआवजा की कार्यवाही करवाएंगे.


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