यातायात नियमों के अनुसार एक ऑटो रिक्शा में ड्राइवर समेत 4 लोगों के बैठने की अनुमति होती है, लेकिन ऑटो चालक कमाई के चक्कर में एक-दो नहीं बल्कि 15 सवारी बैठा रहे हैं. इनके खिलाफ चालानी कार्रवाई करने का नियम है, लेकिन कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) जिले के कई ऑटो चालक नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं. इन दिनों शहर में 4 सवारी की क्षमता वाले ऑटो में दो-चार नहीं बल्कि 14 से 15 सवारी बैठा रहे हैं, जो कहीं न कहीं बड़े हादसे का कारण बन सकता है.  


गौरतलब है कि दोनों जिले की सड़कों पर क्षमता से अधिक सवारी बैठाकर ऑटो चालक बेखौफ फर्राटे भर रहे हैं. इन पर कार्रवाई नहीं होने से यह नियमों की धज्जियां उड़ाने से भी नहीं चूकते. सड़क पर चलने वाले लोगों को इनसे खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसके पहले भी कई बार देखा गया है कि ड्राइवर के सीट के अगल-बगल में भी सवारियों को बैठाने से ऑटो नियंत्रण खोकर दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं. ऐसे में इनमें बैठे सवारियों के साथ-साथ सड़क पर चलने वाले लोगों की जान को भी खतरा बना रहता है. 


कोरोना नियमों की उड़ा रहे धज्जियां


जिले में कोरोना संक्रमण के मामले आने के बाद भी प्रोटोकॉल का ऑटो चालकों पर असर देखने को नहीं मिल रहा है. ऑटो में क्षमता से अधिक सवारी बैठाकर चालक एक जगह से दूसरी जगह के लिए रवाना हो रहे हैं. यहां ना तो ऑटो चालक नियमों का पालन कर रहे हैं और ना ही लोगों से पालन करने की अपील कर रहे हैं. ऑटो चालकों की ऐसी मनमानी को जिम्मेदार विभाग और पुलिस प्रशासन भी रोककर इनसे नियमों का पालन नहीं करा पा रहा है. 


जिले के मुख्य सड़क घड़ी चौक, तहसील कार्यालय, महलपारा मुख्य मार्ग और पीजी कॉलेज मुख्य मार्ग आदि जगहों पर आसानी से ऐसे ऑटो चालकों को देखा जा सकता है. इनमें कई बार तो 15 से 16 सवारी तक बैठे होते हैं. ऐसे में कार्रवाई नहीं होने से यह बेखौफ होकर जिले की मुख्य मार्गों पर मौत का फरमान बनकर दौड़ रहे हैं. 


अधिक लाभ के चक्कर में बैठाते हैं सवारी


कई बार ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को अंधेरा होने से पहले घर पहुंचने की जल्दी होने की मजबूरी का फायदा उठाकर यह ऑटो चालक ज्यादा लाभ के चक्कर में एक ही ऑटो में 15 से अधिक सवारी भी बैठा लेते हैं. इनमें वयस्कों के साथ बच्चे भी शामिल होते हैं. 


चार सवारी के बैठने की है अनुमति 


यातायात नियमों के अनुसार एक ऑटो रिक्शा में ड्राइवर समेत 4 लोगों के बैठने की अनुमति होती है. यदि ऑटो चालक कमाई के चक्कर में एक-दो सवारी अधिक बैठा लेते हैं तो विभाग द्वारा उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई के साथ अन्य कार्रवाई करने का नियम है. 


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