Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित जर्दा युक्त गुटखा का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है. किसी भी दुकान या पान ठेले पर प्रतिबंधित गुटखा लोगों को आसानी से मिल जा रहा है. इतना ही नहीं प्रतिबंधित जर्दायुक्त गुटका का कारोबार करने वाले लोग बकायदा गोडाउन में लाखों का सामान रखकर फुटकर व्यापारियों को आसानी से गुटखा पहुंचा रहे हैं. ऐसे ही एक प्रतिबंधित गुटखा के गोडाउन में खाद्य और औषधि विभाग ने छापा मारा, जहां से 89 बोरियों में प्रतिबंधित जर्दा युक्त गुटखा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 10 लाख रुपये बताई जा रही है.


10 लाख का प्रतिबंधित जर्दायुक्त गुटखा बरामद


दुर्ग के मोहन नगर पुलिस द्वारा खाद्य औषधि विभाग को सूचना दिया गया कि थाना क्षेत्र में एक गोडाउन में भारी मात्रा में प्रतिबंधित जर्दा युक्त गुटखा रखा हुआ है. सूचना के आधार पर खाद्य औषधि प्रशासन की टीम ने छापामार कार्यवाही की. देशलहरे नगर वार्ड 24 में प्रतिबंधित गुटखा बेचे जाने की शिकायत पर मौके पर एक गोडाउन में दबिश दिए. उस गोडाउन में 89 बोरा पान मसाला का भंडारण मिला, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपये बताई गई. 


इस गोडाउन के मालिक सौरभ जसवानी नाम के व्यक्ति हैं. मौके पर एफएसएसएआई अनुज्ञप्ति पत्र नहीं दिखाए जाने पर गोडाउन को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया. साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग के समक्ष फूड लाइसेंस पेश करने के लिए संचालक को निर्देशित भी किया गया. इसके अलावा गोडाउन मालिक को नोटिस भी जारी किया गया. यह कार्रवाई जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ऋचा शर्मा ने की है. छापेमारी के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी नारद कोमरे और पुलिस जवान मौजूद रहे. 


अधिकारी ने कहा कार्रवाई जारी रहेगी


खाद्य लाइसेंस के बिना खाद्य सामग्री की बिक्री, वितरण, भंडारण, निर्माण खाद्य सुरक्षा, मानक अधिनियम 2006 और विनियम 2011 की धारा 31 के तहत अपराध है. इसमें कारावास की सजा का भी प्रावधान है. जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ऋचा शर्मा से बताया कि फूड लाइसेंस नहीं रखने वाले खाद्य कारोबारियों पर निरंतर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है.


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