Bastar Covid Guideline: कोरोना कंट्रोल करने को लागू हुआ नाईट कर्फ्यू, घर से बाहर निकलने से पहले जान लें ये पूरी गाइडलाइन
कोरोना को देखते हुए सोमवार देर रात बस्तर कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए पूरे जिलेभर में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है. रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है.
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Bastar Covid Guideline: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सोमवार को भी करोना विस्फोट हुआ है. देर रात आए रिपोर्ट में सोमवार को 44 संक्रमित मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है. अब बस्तर जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 100 के पार हो गई है. बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए सोमवार देर रात बस्तर कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए पूरे जिलेभर में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है. रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. इसके अलावा बस्तर कलेक्टर ने आदेश में नया गाइडलाइन भी जारी किया है.
कलेक्टर द्वारा जारी गाइडलाइन
बस्तर कलेक्टर रजत बंसल द्वारा जारी नए आदेश में शासकीय और अशासकीय शिक्षण संस्थान जिसमें कोचिंग, ट्यूशन संस्थान भी शामिल हैं इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र और लाइब्रेरी को बंद करने का आदेश दिए गए हैं. वही अब शहर के सभी रेस्टोरेंट्स, मॉल, ढाबा, बेकरी आइटम, फूड कोर्ट, रात 11 बजे तक ही संचालित हो सकेंगे. इसके अलावा कलेक्टर ने बस्तर जिले में सभी प्रकार के धरना, रैली, जुलूस और अन्य प्रकार के सभी कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया है,
निजी अस्पतालों को भी अब नियमित रूप से बिस्तरों की उपलब्धता की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर अपडेट करने के आदेश जारी किए गए हैं. सभी शासकीय विभागों में आगामी आदेश तक सभी आयोजनों पर रोक लगाने और अति आवश्यक होने पर सीमित संख्या में कोविड के नियमों का पालन करते हुए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं.
बढ़ रही मरीजों की संख्या
बस्तर कलेक्टर ने नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं. प्रदेश के अन्य जिलों में तेजी से बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए भी बस्तर जिले में आमजन द्वारा लापरवाही बरती जा रही थी. सोमवार रात जिले में कोरोना विस्फोट होने के बाद सतर्कता बरतते हुए कलेक्टर ने बस्तर में नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं और शहर के मुख्य चौक चौराहों में नाइट कर्फ्यू का पालन करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है.
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