Bastar Impose Section 144: देश में एक बार फिर तेजी से फैल रहे कोरोना के खतरे के बीच छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में भी जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया है. बस्तर कलेक्टर रजत बंसल द्वारा जारी किए गए आदेश अनुसार अब किसी भी प्रकार के आयोजन, रैली, सामाजिक और अन्य आयोजन प्रतिबंधित होंगे. मॉल, सिनेमाघर, दुकान, रेस्टोरेंट्स, मैरिज हॉल को कुल क्षमता के साथ एक तिहाई संख्या के साथ संचालित करना होगा, साथ ही अब दूसरे राज्यों से बस्तर आने वाले पर्यटकों और अन्य लोगों को कोरोना जांच करवाना अनिवार्य होगा, इसके लिए शहर के रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टैंड में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम को तैनात कर दिया गया है.


इन जगहों पर कोरोना जांच के निर्देश 


बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने मंगलवार देर शाम आदेश जारी कर बस्तर के सभी सीमावर्ती इलाकों को भी सील करने के आदेश दिए हैं. कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अब सीमावर्ती इलाकों में दूसरे राज्यों से बस्तर पहुंचने वाले लोगों को कोरोना जांच कराना अनिवार्य होगा, इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों और शहर के व्यापारिक संस्थानों में भी दुकान संचालकों और ग्राहकों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही मास्क का उपयोग नहीं करने पर चालानी कार्रवाई करने के भी निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं और इसके लिए पुलिस विभाग और राजस्व अमले के कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई जा रही है. वहीं शहर के सभी अस्पतालों और मुख्य बाजारों में भी मास्क को अनिवार्य किया गया है. 


हालांकि राहत वाली बात यह है कि बस्तर जिले में पिछले चार-पांच दिनों में 8 से 10 कोरोना के एक्टिव केस मिले हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने छत्तीसगढ़ शासन से मिले आदेश के बाद अब जिले में भी कोविड से सर्तकता बरतने के लिए बनाए गए नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं.


सीमावर्ती इलाकों से घिरा है बस्तर


गौरतलब है कि बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य के आखिरी छोर पर स्थित है और यहां से तेलंगाना, उड़ीसा और महाराष्ट्र बॉर्डर पड़ता है. जिस तरह से अन्य राज्यों में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं ऐसे में बस्तर जिले के सीमावर्ती इलाकों में कोरोना को लेकर खास सतर्कता बरतने की जरूरत है.


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