Misabandi Pension Case: मीसाबंदियों (Misabandis) के पक्ष में आए फैसले पर सीएम भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया (CM Bhupesh Baghel Reaction) आई है. बस्तर प्रवास पर पहुंचे भूपेश बघेल ने  बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) के फैसले का पालन करने की बात कही है. आज छत्तीसगढ़ के मीसाबंदियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर मीसाबंदियों की पेंशन स्कीम (Misabandi Pension Scheme) को जारी रखने का आदेश दिया और कहा कि अब तक की रुकी हुई बकाया पेंशन का भुगतान किया जाए. 


2019 से बंद है राज्य में मीसाबंदियों की पेंशन 


दरअसल, पिछले दो वर्षों से पेंशन रोके जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला चल रहा था. आज आए फैसले से राज्य सरकार को झटका लगा है. मीसाबंदियों की पेंशन राज्य सरकार ने जनवरी 2019 से बंद कर दी थी. फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए मीसाबंदियों की रुकी पेंशन जारी करने का आदेश सुनाया. सिंगल बेंच के फैसले को राज्य सरकार ने डबल बेंच मे चुनौती दी थी.


हाईकोर्ट के आदेश का होगा पालन- सीएम


मीसाबंदियों को पेंशन देने के खिलाफ डबल बेंच में चुनौती देने वाली याचिका को आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. बस्तर दौरे के दौरान मुंख्यमंत्री ने बयान देते हुए आदेश का पालन करने की बात कही है. हाईकोर्ट के फैसले से छत्तीसगढ़ में मीसाबंदियों की ऐतिहासिक जीत हुई है. गौरतलब है कि इससे पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस (Chhattisgarh Congress) ने कहा था कि मीसाबंदी कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे.  


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