Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान डाले जाएंगे. मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र EPIC के साथ ही 12 तरह के अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों को मान्य किया है. वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे मतदाता इन 12 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र दिखाकर भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.
वोटर कार्ड की अनिवार्यता हटी
दरअसल, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए केवल वोटर आईडी कार्ड की अनिवार्यता को हटा दिया है और वैकल्पिक पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कॉर्ड, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कॉर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कॉर्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कॉर्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों को जारी किया गया सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) कॉर्ड को मान्यता दी है. निर्वाचक नामावली में पंजीकृत प्रवासी मतदाताओं के पहचान पत्र के रूप में केवल उनके मूल पासपोर्ट (कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) को ही मान्यता देने की नए नियम बनाए गए हैं. इन 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों में किसी भी एक पत्र से भानुप्रतापपुर के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं.
256 मतदान केंद्र बनाए गए
भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर सोमवार सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होना है और इसके लिए 256 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और एक लाख 97 हजार 535 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे. इनमें से अधिकतर मतदान केंद्र भानुप्रतापपुर के अंदरूनी क्षेत्रों में हैं ,ऐसे में ग्रामीण मतदाताओ को केवल वोटर आईडी कार्ड की अनिवार्यता नहीं होगी बल्कि इन 12 वैकल्पिक पहचान पत्र में से एक भी पहचान पत्र लाने से ग्रामीण अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे.
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