Chhattisgarh News: कई बार नोटिस मिलने पर भी भिलाई स्टील प्लांट ने नहीं दिया जवाब, अब नगर निगम ने जारी किया कुर्की वारंट!
छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र की चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने के लिए निगम ने वारंट जारी किया है. टाउनशिप क्षेत्र में साफ-सफाई और डोर टू डोर कचरा जमा करने में लापरवाही के कारण यह वारंट जारी हुआ है.
Bhilai Municipal Corporation Action: छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र की चल अचल संपत्ति को कुर्क करने के लिए निगम आयुक्त रोहित व्यास ने कुर्की वारंट जारी किया है. सहायक राजस्व अधिकारी मलखान सिंह सोरी को इसके लिए आदेशित किया गया है. टाउनशिप क्षेत्र के अंतर्गत साफ-सफाई और डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करने में लापरवाही बरते जाने के कारण बीएसपी प्रबंधन को भिलाई निगम ने नोटिस जारी किया था और कचरा की सफाई नहीं कराने पर अर्थदंड भी लगाया गया था.
बता दें कि नोटिस के बाद भी बीएसपी एरिया में सफाई व्यवस्था जैसी की तैसी रही और अर्थदंड भी निगम कोष में जमा नहीं किया गया. बीएसपी प्रबंधन को सफाई व्यवस्था में सुधार लाने कई बार पत्राचार किया गया, कचरे के ढेर से भी अवगत कराया गया. उसके बाद भी गंदगी उस स्थान पर वैसे ही पसरी रही और सफाई नहीं की गई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 का उल्लंघन किया गया.
कई बार हुआ नोटिस जारी, पर BSP ने नहीं दिया जवाब
इससे पहले भी बीएसपी प्रबंधन को नोटिस दिया गया था और 25000 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया था. सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं लाने और अर्थदंड की राशि निगम कोष में जमा नहीं करने पर अतिरिक्त रूप से 1 लाख की राशि के अर्थदंड से अधिरोपित किया गया और 7 दिन के भीतर निगम कोष में राशि जमा कर रसीद प्राप्त कर पावती और प्रतिवेदन प्रेषित करने के लिए कहा गया था. इसके साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 का पालन करते हुए कचरे का निपटान करके फोटोग्राफ उपलब्ध कराने, डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में सघन रूप से मच्छर लार्वा के विनिष्टिकरण करने के लिए कार्य करने और मच्छरों के उन्मूलन के लिए फागिंग करने का पत्र भी लिखा गया था.
नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने जारी किया कुर्की वारंट
नोटिस के बावजूद भिलाई स्टील प्लांट के तरफ से ना तो पत्र का जवाब दिया गया और ना ही निगम के लगाए गए जुर्माने की राशि जमा की गई. जिसके बाद निगम आयुक्त रोहित व्यास ने कुर्की वारंट जारी कर दिया है. अधिनियम की धारा 175 के अधीन सहायक राजस्व अधिकारी को आदेशित करते हुए उल्लेख किया गया है कि जब तक कि मुख्य महाप्रबंधक भिलाई इस्पात संयंत्र यह सिद्ध न कर दे कि राशि भिलाई निगम को चुका दी गई है, वसूली के समस्त खर्च सहित भिलाई इस्पात संयंत्र के चल संपत्ति के अभिहरण और विक्रय या उसकी अचल संपत्ति की कुर्की और साथ ही विक्रय की वसूल धारा 178 के अंतर्गत कार्रवाई की जाए. किसी भी समय भिलाई स्टील प्लांट के बनाए गए क्वार्टर के बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर खोलने के लिए सहायक राजस्व अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है.
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