(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Bhupesh Baghel Cabinet Decision: दूसरी बेटी के जन्म पर इतने हजार रुपये देगी भूपेश बघेल की सरकार, जानें कैबिनेट के बड़े फैसले
Baghel Cabinet Decision: कौशल्या मातृत्व योजना के तहत दूसरी बेटी के जन्म पर पांच हजार रुपए सरकार ने देने का फैसला किया है. इसके अलावा समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार कोदो, कुटकी, रागी की खरीद करेगी.
Baghel Cabinet Decision: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई है. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है. जूट बैग निर्माण उद्योग स्थापना पर सरकार प्रोत्साहन देगी. प्रोत्साहन 100 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट पर मिलेगा. कौशल्या मातृत्व योजना के तहत दूसरी बालिका के जन्म पर पांच हजार रुपए सरकार ने देने का फैसला किया है. इसके अलावा समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार कोदो, कुटकी, रागी की खरीद करेगी.
कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. इसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित किए जाएंगे. भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत और एक प्रतिशत भू-भाटक की दर से उपलब्ध कराए जाएंगे.
राज्य में धान उपार्जन के लिए बड़ी मात्रा में जूट बैग की आवश्यकता को देखते हुए राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत ‘‘जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट‘‘ के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया.
छत्तीसगढ़ राज्य में वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत ‘‘इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं लीथियम आयन बैटरीज क्षेत्र‘‘ के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी.
कौशल्या मातृत्व योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों को द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर 5 हजार रुपए की एकमुश्त सहायता राशि देने की अनुमति प्रदान की गई.
छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी एवं रागी का प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से क्रय करने का अनुमोदन किया गया.
पांचवीं अनुसूची के तहत बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत पदों पर भर्ती के लिए संभाग के मात्र स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे, जो दिनांक 31 दिसंबर 2023 की कालावधि के लिए निरंतर प्रवृत्त रहेगा.
नगर निगम और उनके निवेश क्षेत्र की संपत्तियों की गाइडलाइन दरों में 30 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत की छूट में वृद्धि करते हुए 40 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया. इसी तरह उल्लेखित क्षेत्र में पंजीयन शुल्क की दर 4 प्रतिशत की दर में वृद्धि करते हुए 5 प्रतिशत किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी. ये छूट और वृद्धि विभागीय अधिसूचना जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगी.
छत्तीसगढ़ राज्य की युवा शक्ति को संगठित करने एवं प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल गतिविधियों एवं शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए राजीव युवा मितान क्लब योजना को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया.
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के राज्यांश राशि 762.81 करोड़ रुपए ऋण के माध्यम से शासकीय गारंटी के रुपए छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अनुमति प्रदान की गई.
छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अध्यादेश-2022 एवं छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण नियम-2002 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम-2001 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में निजी क्षेत्र में स्थित वृक्षों की कटाई एवं परिवहन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर 32 प्रकार के वृक्षों के काष्ठ एवं जलाऊ को परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया. इसके साथ ही किसी व्यक्ति के स्वयं के स्वामित्व का बांस की समस्त प्रजातियों को अब 9 जिलों के स्थान पर राज्य के समस्त जिलों में परिवहन की अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया.
वाणिज्यिक कर विभाग में उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक और रिकार्ड कीपर को उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए एक जनवरी 2022 की आगामी पदोन्नति में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया. वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी में पुनरीक्षण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन और राजीव युवा मितान क्लब योजना के वित्तीय पोषण के लिए उपकर राशि लिए जाने का निर्णय लिया गया. जिसके तहत रिक्त भूमि के तथा कृषि के प्रयोजन भूमि के अंतरण पर जो विक्रय, दान के रूप में या 30 वर्ष या उससे अधिक अवधि के पट्टे के रूप में या भोग बंधक के रूप में ली जाए, उपकर की राशि भारित होगी.
स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत गठित विशेष प्रयोजन यान (एसपीव्ही) रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की संरचना में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. जिसके तहत विशेष प्रयोजन यान के संचालक मण्डल में संबंधित आयुक्त नगर पालिक निगम को संचालक के रूप में रखते हुए रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में प्रबंध संचालक सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद में पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग से करने का निर्णय लिया गया.
छत्तीसगढ़ राज्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में निजी क्षेत्र में वृक्षों की कटाई के लिए पुराने नियमों के संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
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