Bilaspur Paddy Purchase Scam: बिलासपुर में लाखों रुपए का धान खरीद घोटाला, विभागीय जांच के दोषियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश
बिलासपुर में लाखों रुपए का धान खरीद घोटाला (Paddy Purchase Scam) उजागर हुआ है. जांच में धान खरीदी केंद्र के प्रभारी समेत तीन लोग दोषी पाए गए हैं.
Paddy Purchase Scam in Bilaspur: बिलासपुर में लाखों रुपए की धान खरीद घोटाला (Paddy Purchase Scam) हुआ है. विभागीय जांच में धान खरीदी केंद्र के प्रभारी समेत तीन लोग दोषी पाए गए हैं. तीनों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कर संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं. मामला बिलासपुर के तखतपुर थाना क्षेत्र का है. एक धान खरीदी केंद्र में 71 लाख से अधिक का धान और बारदाना गायब मिलने के बाद हड़कंप मच गया था. छत्तीसगढ़ में धान खरीदी होने के बाद धान उठाव की प्रक्रिया की जा रही है.
जांच में 2470.25 क्विंटल धान की कमी का खुलासा
सरकार ने धान का उठाव तेजी से करने के लिए खाद्य सहकारिता और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की टीम का गठन किया है. टीम धान खरीदी केन्द्रों का भौतिक सत्यापन करने का काम कर रही है. इसी दौरान कोटा विकास खण्ड के नगचुई धान खरीदी केन्द्र का भी सत्यापन किया गया. जांच में पाया गया कि केंद्र में कुल 53,944 क्विंटल धान की खरीद की गई है. लेकिन कम्प्यूटर में 51,113.75 क्विंटल दर्ज होना पाया गया. इस प्रकार 2470.25 क्विंटल धान की कमी पाई गई है.
सत्यापन में गड़बड़ी सामने आने के बाद सेवा सहकारी समिति अधिकारी बलराम कश्यप ने धान खरीदी में शासन को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है. पुलिस ने धान खरीदी केंद्र के प्रभारी देव कुमार, बारदाना प्रभारी अरुण कुमार मसीह और कंप्यूटर ऑपरेटर राजीव लोचन तिवारी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया.
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780237 रुपए का बारदाना में भी घोटाला उजागर
जांच के दौरान 22 हजार 386 बारदाना की कमी का खुलासा हुआ. अधिकारियों ने धान खरीद में गबन के साथ-साथ खाली बारदाने में भी गड़बड़ी कर शासन को 71 लाख 49 हजार 410 रुपये की चपत लगाई. बताया गया कि धान खरीदी के लिए उपलब्ध बारदानों में 22 हजार 386 बारदानों की कमी पाई गई. जिसकी कीमत 780237 हजार रुपए है. इसी तरह 61,75,625 रुपए कीमती धान की कमी पाई गई है.
आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर वसूल होगी राशि
धान खरीदी केंद्र प्रभारी, फड़ प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर धान खरीदी में गड़बडी और गबन के दोषी पाए गए हैं. आरोपियों की संपत्ति से राशि की वसूली के निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में किसी अन्य कर्मचारी की ओर से इस प्रकार की गड़बड़ी न की जाए.
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