Chhattisgarh के इस जिले में बिना आईडी के नहीं मिलेगी बार में एंट्री, इन लोगों को नहीं दी जाएगी शराब
Bilaspur News: एसएसपी ने आबकारी नियम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं. किसी भी निर्देश का पालन नहीं किया जाता है तो बार संचालक और मैनेजर पर सख्त कार्रवाई होगी.
Chhattisgarh News: अगर आप बार में शराब पीने का शौक रखते हैं तो आप यह खबर जरूर पढ़ लें क्योंकि अब आसानी से आपको बार में शराब नहीं मिलेगी. आपको अगर बार में शराब पीना है तो सबसे पहले अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा. बार मैनेजर आपके आईडी से आप भी उम्र का पता लगाएंगे. अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है तो आपको बार में किसी भी तरह की शराब और मादक पदार्थ नहीं मिलेगा. यह आदेश छत्तीसगढ़ की बिलासपुर (Bilaspur) एसएसपी पारुल माथुर ने शहर के बार संचालकों को जारी किया है.
आई कार्ड नहीं तो एंट्री नहीं
दरअसल एसएसपी पारुल माथुर ने बिलासपुर शहर के 18 बार संचालकों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि, आपके यहां जो भी लोग शराब पीने के लिए आते हैं तो सबसे पहले आपको उनका आई कार्ड चेक करना होगा. आई कार्ड दिखाने के बाद उनके उम्र का आकलन करना होगा. अगर उनकी उम्र 21 साल से कम है तो उन्हें शराब नहीं देने की सख्त हिदायत दी गई है. यदि उनकी उम्र 21 साल से अधिक है तभी वह शराब का सेवन बार में कर सकते हैं. इसके अलावा एसएसपी ने आबकारी नियम का कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए हैं. बार खुलने और बंद होने के समय को विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए. अगर किसी भी निर्देश का पालन नहीं किया जाता है तो बार संचालक और मैनेजर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
एसएसपी ने दिया यह तर्क
एसएसपी ने जारी किए अपने नोटिस में कहां है कि, पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि अपराधी बार से शराब के नशे में आकर अपराध करते हैं. साथ ही अपराधों में नाबालिगों की भी संलिप्तता पाई गई है. समाज में शांति-व्यवस्था स्थापित करने और अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए शहर के बार संचालकों को नोटिस जारी कर बार संचालन में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम का दृढ़ता से पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है. इसके अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मदिरा या मादक औषधि का विक्रय प्रतिबंधित है. बार संचालकों को बार में आने वाले व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से अधिक होने की पुष्टि आधार कार्ड या अन्य पुष्टिकृत दस्तावेज से चेक करने के बाद ही बार मे एंट्री देने के निर्देश दिये गये हैं. बार में अगर 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मदिरा दी जाती है तो बार संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
शहर के 18 बार को नोटिस
इसके अलावा आदेश में यह भी कहा गया है कि, बार खुलने का समय 12 बजे है और बंद होने का समय रात 12 बजे है. 12 बजे के बाद भी बार खुला पाए जाने पर बार संचालक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. एसएसपी ने जिन बार को नोटिस जारी किया है उनमें अर्सेनल बार, सफायर बार, वाईन्स बार, विनीत बार, पाली बार, प्लेटेनियम बार, कोटयार्ड मेरियेट बार, तंत्रा द मेजिकल वर्ल्ड बार, ईजीजियम रिक्रयेशनल सोसायटी, एमिगोस बिलासपुर सोसायटी, गोल्डन बार, होटल आनंदा इम्पीरीयल बार, ब्लैक बेरी बार, भूगोल बार, होटल इंटरसिटी बार, तारा बार, रेड चिल्ली बार और द पेट्रीशियन्स वेलफेयर सोसायटी के बार शामिल हैं.