Chhattisgarh News: बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) ने निलंबित आईपीएस जीपी सिंह (Suspended IPS GP Singh) को सशर्त जमानत (Conditional Bail) दे दी है.  ईओडब्ल्यू (EoW) की टीम ने जीपी सिंह को आय से अधिक संपत्ति मामले (Disproportionate Assets Case) में 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद से ही जीपी सिंह रायपुर की जेल में बंद हैं. आज जीपी सिंह की जमानत याचिका (Bail Petition) पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. वकील की दलील सुनने के बाद जस्टिस दीपक तिवारी ने जीपी सिंह को सशर्त जमानत देने का आदेश दे दिया.


निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को मिली सशर्त जमानत


जीपी सिंह के वकील आशुतोष पांडेय ने FIR और गिरफ्तारी पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीनियर आईपीएस को नियम विरुद्ध गिरफ्तार किया गया. प्रावधान के अनुसार आईपीएस अफसर के खिलाफ केस दर्ज करने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है. लेकिन जीपी सिंह के मामले में ऐसा नहीं किया गया. उन्होंने आगे कोर्ट से कहा कि अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) की स्वीकृति नहीं हुई. इसके बाद भी उन्हें 4 महीने से जेल में बंद रखा गया है. वकील ने कोर्ट को बताया कि चार्जशीट पेश होने के बाद जमानत किसी भी आरोपी का मौलिक अधिकार माना जाता है.


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ACB-EoW की टीमों ने ठिकानों पर की थी छापेमारी


गौरतलब है कि 1 जुलाई 2021 की सुबह 6 बजे ACB-EoW की टीमों ने रायपुर, राजनांदगांव और ओडिशा में सहयोगियों समेत जीपी सिंह के सभी ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था. छापेमारी के दौरान 5 करोड़ की चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ. ACB-EOW की टीमों ने आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद होने का दावा किया. रायपुर कोतवाली में IPS जीपी सिंह पर राजद्रोह कानून (Sedition Law) के तहत मामला दर्ज किया गया. भष्टाचार निवारण अधिनियम और धारा 201,467,471 के आरोप में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह का प्रकरण आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर में दर्ज है. 


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