Raipur Auto Expo: छत्तीसगढ़ सरकार के एक बड़े फैसले पर बिलासपुर हाई कोर्ट (Bilaspur High Court) ने रोक लगा दी है. रायपुर (Raipur) में चल रहे ऑटो एक्सपो (Auto Expo) में गाड़ी खरीदने पर एकमुश्त 50 प्रतिशत रोड टैक्स में छूट का प्रावधान किया गया था. इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने की थी. लेकिन, बिलासपुर हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है. इसके बाद राज्य सरकार ने भी अधिसूचना जारी कर छूट पर तत्काल रोक लगा दी है.


सरकार ने वापस लिया फैसला
दरअसल, रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 24 मार्च से 5 अप्रैल तक आयोजित ऑटो एक्सपो-2023 चल रहा है. इसमें गाड़ी खरीदने पर पंजीयन चिन्ह आबंटन के लिए वाहनों के जीवनकाल कर के भुगतान में, मोटरयान कर में एकमुश्त 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान राज्य सरकार ने किया था. लेकिन, इस मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट की रोक के बाद राज्य शासन के परिवहन विभाग ने छूट के प्रावधान को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है. 


सरकार ने जारी किया आदेश 
राज्य सरकार ने बिलासपुर हाई कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए इस छूट पर रोक लगा दी है. इसमें अलावा सहायक परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ ने इस संबंध में समस्त वाहन डीलर्स को पत्र भेजकर वाहनों के जीवनकाल कर के भुगतान में, मोटरयान कर में एकमुश्त 50 प्रतिशत छूट के प्रावधान को स्थगित कर, बिलासपुर हाई कोर्ट के आदेशानुसार तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है. आपको बता दें की बिलासपुर हाई कोर्ट में इस छूट के खिलाफ अंबिकापुर और कोरबा के ऑटोमोबाइल डीलर्स ने याचिका लगाई थी. इसके बाद बिलासपुर हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.


अब खर्च करने पड़ेंगे अधिक पैसे
गौरतलब है कि राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में ऑटो एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया है. इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राडा की मांग पर सभी प्रकार के वाहनों पर रोड टैक्स में 50 फीसदी की छूट की स्वीकृति प्रदान की थी. इस निर्णय से ऑटो एक्सपो के दौरान वाहन खरीदी करने वालों को ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता. लेकिन, अब इस फैसले पर रोक लग गई है.


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