Chhattisgarh News: रायपुर में कथित इदारा ए शरिया कोर्ट ने एक मुस्लिम महिला को तलाक का नोटिस भेजा है. इस मामले की शिकायत पीड़ित महिला ने हाईकोर्ट में की. इसके बाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महिला को जारी तीन तलाक पर रोक लगा दी है और महिला के पति को नोटिस जारी किया है.


सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर लगाया है प्रतिबंध
दरअसल तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित कर दिया है और इसे असंवैधानिक करार दिया था. 2019 के बाद तीन तलाक को अपराध की श्रेणी में लाया गया है. इसी के आधार पर हाईकोर्ट ने महिला के याचिका को स्वीकार किया और तीन तलाक के नोटिस पर रोक लगा दी है. इस मामले की हाईकोर्ट के जस्टिस पी सेम कोशी के सिंगल बेंच ने स्वीकार कर लिया है और हाईकोर्ट ने शरिया कोर्ट के फैसले की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई और शरिया कोर्ट इदारा ए शरिया और महिला के पति को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है. 


शरिया कोर्ट के फैसले पर हाईकोर्ट में सुनवाई
बतादें कि मुस्लिम महिला रायपुर की रहने वाली है, जिसका निकाह 18 जुलाई 2020 में डंगनिया के एक मुस्लिम युवक से हुआ था. लेकिन निकाह के कुछ दिन बाद ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई. इसके बाद महिला के रायपुर के कथित शरिया कोर्ट से तलाक का नोटिस आया है. इसको लेकर महिला ने शरिया कोर्ट के अस्तित्व और तलाक के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है. पीड़ित महिला ने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में कहा क मैं देश के संविधान को मानती हूं, इस तीन तलाक और शरिया कोर्ट के फैसले को नहीं मानती. 


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