Night Curfew in Bilaspur: छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस फिर वापस लौट आया है. प्रदेश में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है. इसके मद्देनजर अब सरकार फिर से नाइट कर्फ्यू की तरफ रुख कर रही है. छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं. प्रशासन ने कोरोना प्रसार काबू करने के लिए जिले में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है.


बिलासपुर में कोरोना प्रसार काबू करने के लिए नाइट कर्फ्यू


नाइट कर्फ्यू में जिले के सभी व्यावसायिक संस्थान रात 10 बजे से पहले बंद कर दिए जाएंगे. रेस्टोरेंट्स, ढाबा और खानपान से संबंधित संस्थानों को रात 11:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है. इसके अलावा नेशनल हाईवे पर संचालित ढाबों को रात 11:00 बजे बाद भी खोला जा सकेगा. जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है. केवल 15 से 18 वर्षीय छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों और फिजिकल डिस्टेंस के साथ स्कूल बुलाया जा सकेगा. इसके अलावा बिलासपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले लोगों को 72 घंटे के भीतर आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट भी अनिवार्य रहेगी. 


जिले के सभी रेस्टोरेंट्स बार शादी हॉल, होटल, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स और अन्य आयोजन स्थलों में एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित करने का आदेश दिया गया है. बिलासपुर जिला के अंतर्गत प्ले स्कूल, आंगनबाड़ी, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क का संचालन पूरी तरह बंद रहेंगे. बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने जिले में मंगलवार रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू करने का एलान किया. इसके साथ ही सभी स्कूल-कॉलेज बंद भी रखने के लिए कहा है. हालांकि 15 से 18 वर्षीय छात्रों का टीकाकरण के लिए शिक्षण संस्थान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोला जा सकेगा. सार्वजनिक समारोह के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. सभागार की एक तिहाई क्षमता या अधिकतम 200 व्यक्तियों को शामिल होने की इजाजत रहेगी. सभी मॉल, होलसेल दुकानें, जिम, सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स, टॉकीज, थिएटर, ऑडिटोरियम, होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल और अन्य स्थल आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होंगे.


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नाइट कर्फ्यू के दौरान कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग-अनलोडिंग और परिवहन की अनुमति रहेगी. पेट्रोल पंप, दवाई दुकान, दवाई की डिलीवरी, एंबुलेंस को भी प्रतिबंध से छूट रहेगी और पूर्व नियमित समय के अनुसार संचालित रहेंगे. होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आइटम, फूड कोर्ट और अन्य खाद्य सामग्री संबंधी प्रतिष्ठान रात्रि 11 बजे तक संचालित होंगे. फूड की होम डिलीवरी रात्रि 11 बजे तक की जा सकेगी. नाइट कर्फ्यू के नियम नगर निगम क्षेत्र से बाहर नेशनल हाईवे अथवा मुख्य सड़क मार्ग में भी लागू होंगे. इस दौरान होटल-ढाबों में टेक-अवे के साथ रात्रि 11 बजे तक संचालित हो सकेंगे. संघ लोक सेवा आयोग, राज्य संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग एवं अन्य परीक्षाओं के लिए निर्धारित केंद्रों में चयनित स्कूल केवल परीक्षा संचालन के लिए खोले जा सकेंगे.