Chhattisgarh Rape Case: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले (Bilaspur) में 16 साल की लड़की से रेप के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. आरोपी युवक ने पहले स्कूली छात्रा से दोस्ती की. फिर उसके साथ शादी करने का वादा कर भगाकर ले गया. इस दौरान उसने छात्रा से रेप किया और उसे छोड़ कर भाग गया. अब फास्टट्रैक कोर्ट ने दोषी युवक को सजा सुनाई है. मामला बिल्हा थाना क्षेत्र (Police Station Of Bilha) का है. दरअसल, बिल्हा क्षेत्र की रहने वाली 16 साल की लड़की 2 मार्च 2017 से 8 मई 2020 तक अपने रिश्तेदार के घर में रह रही थी. इसी दौरान उसकी पहचान मुंगेली जिले के मौंहाभाठा केसरूवाडीह निवासी राम खिलावन कुर्रे (27 वर्ष) से हुई.
युवक ने सबसे पहले उससे दोस्ती के बहाने बातचीत करना शुरू किया, फिर उसे प्रेमजाल में फंसा लिया. नाबालिग लड़की भी उसकी बातों में आ गई. तब युवक ने उसके साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा. जिसके बाद लड़की भी शादी करने के लिए मान गई.
इस बीच 2 मार्च 2017 को राम खिलावन लड़की के घर पहुंचा और उससे शादी करने का झांसा देकर उसे मोटरसाइकिल में बैठाकर अपने साथ भगाकर ले गया और एक फार्म हाउस में रखा. जहां उसके साथ रेप किया. लगभग 24 घंटे तक उसे साथ रखने के बाद युवक ने उसे बेलसरी नाका के पास छोड़ दिया और लड़की को बाद में अपने घर लेकर जाने का आश्वासन दिया. उसकी बातों को मानकर लड़की अपने रिश्तेदार के घर चली गई.
इसके बाद 5 मई 2020 को युवक उसे लेने के लिए रिश्तेदार के घर गया और लड़की को अपने घर ले जाकर दो दिन तक रखा रहा. वहां अपने घर में भी युवक ने उसके साथ रेप किया. तब युवक के परिजनों ने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया. इसके बाद युवक लड़की को दो दिन तक फार्म हाउस में रखा रहा. इस बीच वह लड़की को बिना बताए छोड़कर भाग गया. इससे परेशान लड़की ने 27 मई 2020 को बिल्हा थाने में पूरी घटना की जानकारी दी और लड़के के खिलाफ केस दर्ज कराया.
आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया. फास्टट्रैक कोर्ट में ट्रायल के दौरान आरोपी युवक को नाबालिग लड़की को भगाने और उसके साथ रेप करने के लिए दोषी ठहराया. केस की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी युवक को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है.
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