Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित, राज्य में 76% होगा रिर्जवेशन
Raipur News: विधेयक में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 32%, ओबीसी का 27% अनुसूचित जाति का 13% और ईडब्ल्यूएस का 4% आरक्षण तय किया गया है. आज ही इस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा.
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित हो गया है. दिनभर की गहमा-गहमी के बाद विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण बढ़ाने का बिल पारित हो गया है. इसके बाद अब छत्तीसगढ़ में आरक्षण बढ़कर 76 फीसदी हो जाएगा. वर्ग वार बात करें तो एससी 13, एसटी 32, ओबीसी 27 और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 4 फीसदी करने का बिल सदन में पारित हुआ है.
विधानसभा में आरक्षण विधेयक पारित
दरअसल आरक्षण बढ़ाने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. आज विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बिल को लेकर जमकर हंगामा हुआ लेकिन अंत में सत्ता पक्ष के आरक्षण संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कराया गया है. इसके अनुसार अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 32%, ओबीसी का 27% अनुसूचित जाति का 13% और ईडब्ल्यूएस का 4% आरक्षण तय किया गया है. आज ही इस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा. सत्ता पक्ष विधायक और मंत्री विधानसभा से सीधे राजभवन जाएंगे.
जिस जिले में ओबीसी ज्यादा होंगे वहां ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण विधेयक को लेकर कहा कि पिछली सरकार ने इसे सर्कुलर के रूप में जारी किया था. हमने इसे एक्ट बनाया है. उन्होंने कहा कि यदि जनगणना होती है तो जनगणना के अनुसार ही आरक्षण का उचित लाभ दिलाया जाएगा. सीएम ने कहा कि आरक्षण का जिला स्तर पर लाभ दिया जाएगा. जिन जिलों में ओबीसी की संख्या ज्यादा होगी वहां उन्हें 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा.
नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सभी से मुख्यमंत्री की अपील
विधानसभा के सभी सदस्यों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपील करते हुए कहा कि सभी केंद्र सरकार के पास जाकर नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बात करेंगे ताकि प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिल सके. वहीं विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है. आदिवासियों के लिए यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ इसके लिए सभी को बधाई.
यह भी पढ़ें: