एक्सप्लोरर
Advertisement
BJP Paidal March: आज रायपुर में राहुल गांधी का कार्यक्रम, पैदल मार्च की अनुमति नहीं मिलने पर भड़की बीजेपी
रायपुर में 3 फरवरी यानी आज राहुल गांधी का कार्यक्रम तय है. रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में उनके कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. दूसरी तरफ बीजेपी को पैदल मार्च निकालने के लिए अनुमति नहीं मिली है.
BJP Paidal March: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना की तीसरी लहर के बीच आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का कार्यक्रम है. इसकी व्यवस्था में जिला प्रशासन जुटा हुआ है. दूसरी तरफ आज बीजेपी ने पैदल मार्च करने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन नहीं मिली है. इस पर बीजेपी ने जिला प्रशासन की नीति पर सवाल उठाया है. बीजेपी नेता राजेश मूणत ने प्रशासन को कांग्रेस की कठपुतली करार दिया है.
दरअसल रायपुर में 3 फरवरी यानी आज राहुल गांधी का कार्यक्रम तय है. रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में उनके कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. दूसरी तरफ बीजेपी ने भी आज ही के तारीख में जिला प्रशासन से पैदल मार्च निकालने के लिए अनुमति मांगी है, लेकिन धरना-जुलूस पर प्रतिबंध होने के कारण आवेदन निरस्त कर दिया है. इस पर बीजेपी नेता राजेश मूणत ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है.
बीजेपी ने प्रशासन के नीति पर उठाया सवाल
पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में दोहरा मापदंड वाली सरकार हैं. रायपुर में जहां भाजपा को जन समस्या के निवारण के लिए 3 फरवरी को पैदल मार्च की अनुमति नहीं दी जाती है और उसी तारीख पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भीड़-भाड़ वाली जनसभा सहित अलग-अलग कार्यक्रम की अनुमति किस अधिकार-कानून के तहत दी गई है? उन्होंने कहा कि शासन के आदेशानुसार जब रायपुर में धरना-जुलूस आदि पर प्रतिबंध है तो राहुल गांधी का कार्यक्रम किस कानून के तहत हो रहा है?
कांग्रेस ने दिया ये जवाब
इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने राजेश मूणत के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि जब कोई राष्ट्रीय नेता आता है तो जिला प्रशासन व्यवस्था बनाती है. इससे पहले जब बीजेपी के भी राष्ट्रीय नेता आते रहे हैं तो जिला प्रशासन ने व्यवस्था बनाया है. गौरतलब है कि 5 जनवरी को जिला प्रशासन ने बढ़ते संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले में नाइट कर्फ्यू लगाया था, लेकिन कोरोना की रफ्तार धीमी होने पर 27 जनवरी को इसे हटा दिया गया. अब भी जिले में विवाह और अंत्येष्टि के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी है. सिनेमाघर, मॉल, जिम, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा रहा है. धरना-जुलूस पर भी प्रतिबंध जारी है.
ये भी पढ़ें-
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और देखें
Advertisement
IPL Auction 2025
Advertisement
ट्रेंडिंग न्यूज
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बॉलीवुड
आईपीएल
Advertisement
राजेश शांडिल्यसंपादक, विश्व संवाद केन्द्र हरियाणा
Opinion