CM Bhupesh Baghel: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार ने राज्य के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जमीन के बाजार मूल्य के दरों में अब 40 प्रतिशत तक की छूट दिए जाने का आदेश जारी किया गया है. भूमि के क्रय पर इस विशेष छूट का लाभ राज्य के लोग 31 मार्च 2022 तक उठा सकेंगे. इससे पूर्व गाइड लाइन के अनुसार दरों में 30 प्रतिशत की छूट दी जा रही थी. अब इसमें 10 प्रतिशत और बढ़ाकर 40 प्रतिशत की छूट कर दी गई है.
क्या है फैसला
दरअसल, एक फरवरी को सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की बचे हुए समय के लिए मार्केट वेल्यू गाइडलाइन में सुधार किया गया है. सरकार ने मार्केट वेल्यू की दरों को 30 प्रतिशत के स्थान पर घटाकर 40 प्रतिशत कर करने का निर्णय लिया गया था. इस फैसले पर सोमवार को वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. इसमें गाइड लाइन दर में 40 प्रतिशत की छूट दिए जाने का आदेश विधिवत जारी किया गया.
रियल एस्टेट क्षेत्र में उछाल
वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग के आदेश अनुसार नगर निगम और उनके निवेश क्षेत्र की संपत्तियों के मामले में मार्केट वेल्यू गाइड लाइन की दरों में छूट बनी रहेगी. मार्केट वेल्यू को वित्तीय वर्ष 2021-22 के बचे हुए समय के लिए 30 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत की छूट दी गई है. इससे रियल एस्टेट के क्षेत्र में बड़ी राहत मिल सकती है. क्योंकि बीते दो वर्षों से कोरोना के चलते नए मकानों की बिक्री प्रभावित हुई थी. पिछले साल नए मकानों की खरीदी कम हुई थी.
सस्ते हो सकते हैं मकान
रियल एस्टेट के जानकारों ने बताया कि राज्य सरकार के फैसले से फिलहाल जमीन की कीमत नहीं बढ़ेगी. इससे मकान, फ्लैट और बंगलों की कीमत नहीं बढ़ेगी. इससे रियल एस्टेट कारोबार एक फिर उछाल देखने को मिल सकता है. बीते दो वर्षों से कोरोना के चलाते रियल एस्टेट क्षेत्र को काफी नुकसान उठाना पड़ा था. अब ज्यादा मकान बेचने के लिए बिल्डर नए-नए ऑफर लेकर आ सकते हैं.
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