Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में आज भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) कैबिनेट की बैठक में आम जनता के लिए बड़ा फैसला लिया गया. विधानसभा चुनाव से पहले सीएम भूपेश बघेल ने ST-SC, OBC के लिए 58% आरक्षण लागू किया गया. बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप यह आरक्षण तय किया है. इसके साथ ही इसी आरक्षण के आधार पर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती, प्रमोशन और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का रास्ता आसान हो गया है.
इस बाबत एक ट्वीट के जरिए सीएम भूपेश बघेल ने जानकारी दी. उन्होंने लिखा- आज निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है.
दरअसल सोमवार को सुबह मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है.इसमें सभी मंत्री शामिल हुए लिए लेकिन डिप्टी सीएम टी एस सिंहदेव और आबकारी मंत्री कवासी लखमा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए. आधे घंटे की इस बैठक में आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. सरकार ने राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में पहले से प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है.इसके अनुसार अब पहले को तरह 58 प्रतिशत आरक्षण के साथ एडमिशन से लेकर बाकी सभी प्रक्रिया शैक्षणिक संस्थानों में होगी.
कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले को लेकर राज्य सरकार की तरफ से बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य शासन की ओर से दायर एसएलपी में पारित अंतरिम आदेश 1 मई 2023 के अंतर्गत राज्य में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अनुसार नियुक्ति / चयन प्रक्रियाओं को जारी रखने के लिए अंतरिम राहत प्रदान की गई है. इस अंतरिम आदेश के अनुरूप ही अंतरिम तौर पर, मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में भी प्रवेश प्रक्रिया पहले प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अंतर्गत करने का निर्णय लिया गया है.
गौरतलब है कि बिलासपुर हाईकोर्ट में 2022 में राज्य के 58 प्रतिशत आरक्षण को निरस्त कर दिया था.इसके कारण एसटी का आरक्षण 32 प्रतिशत से घटकर गया था. इस लिए पूरे प्रदेश में आदिवासियों ने आरक्षण बढ़ाने के लिए आंदोलन किया तब सरकार ने आरक्षण बढ़ाने के लिए विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया जो वर्तमान में राजभवन में अटका है. वहीं अब पुरानी आरक्षण व्यवस्था बहाली से राज्य में वर्ग वार आरक्षण भी पहले की तरह हो गया है. यानी एसटी 32 प्रतिशत, ओबीसी 14 और एससी 12 प्रतिशत.