Chhattisgarh News: सरकार ने 89 डॉक्टरों के खिलाफ लिया ये बड़ा एक्शन, पोस्टिंग के बाद भी नहीं कर रहे थे ज्वाइन
छत्तीसगढ़ सरकार ने 89 एमबीबीएस डॉक्टरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. ये डॉक्टर पोस्टिंग के बाद भी ज्वाइन नहीं कर रहे थे.
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छत्तीसगढ़ सरकार ने 89 एमबीबीएस डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई की है. ये सभी डॉक्टर पोस्टिंग होने के बाद भी अपनी पदस्थापना स्थल पर ज्वाइन नहीं कर रहे थे. इसके बाद सरकार ने इन 89 डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई की है. अब सरकार इन डॉक्टरों से बॉन्ड की संपूर्ण राशि वसूल करेगी. छत्तीसगढ़ के विभिन्न शासकीय अस्पतालों में पदस्थ किए गए एम.बी.बी.एस. अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी जिन्होंने अपने पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है. उनके विरूद्ध बॉन्ड की संपूर्ण राशि की वसूली की कार्रवाई की जाएगी.
अंतिम अवसर देने के बाद भी 89 डॉक्टरों ने नहीं की जॉइनिंग
स्वास्थ्य विभाग द्वारा बीते साल 9 नवम्बर को 212 एम.बी.बी.एस. अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों को अपने पदस्थापना स्थल में पांच दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए सूचना जारी की गई थी. इसके बाद में 212 में से 123 अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दे दी है. लेकिन 89 अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी अभी भी अनुपस्थित हैं.
बॉन्ड की संपूर्ण राशि की जाएगी वसूली
राज्य शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा स्नातक प्रवेश नियम के अनुसार बॉन्ड की शर्तों का अनुपालन नहीं करने वाले अनुपस्थित चिकित्सकों के विरूद्ध बॉण्ड की संपूर्ण राशि की वसूली की कार्यवाही भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में की जाएगी. राज्य मेडिकल काउंसिल में एम.बी.बी.एस. स्नातक योग्यता का स्थायी पंजीयन अभ्यर्थी को प्रदान की गई अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जाएगा.
कार्रवाई के लिए राज्य शासन ने लिखा पत्र
डिग्री के लिए अभ्यर्थी को अपने महाविद्यालय के अधिष्ठाता को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. जिनकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में कार्यवाही किए जाने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक, मेडिकल कांउसिल के रजिस्ट्रार एवं आयुष युनिवर्सिटी उपरवारा, नया रायपुर के अधिष्ठाता को पत्र लिखा गया है. बॉण्ड की शर्तों का पालन नहीं करने वाले अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियो के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.
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